अकोला

नाबालिग पर बलात्कार करने पर उम्रकैद

पोक्सों की विशेष न्यायालय का फैसला

अकोला/प्रतिनिधि दि.१४ – १० वर्षीय नाबालिग पर बलात्कार करनेवाले आरेपी को विशेष न्यायालय ने दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय के न्यायाधीश व्ही. डी. पिंपलकर के न्यायालय ने शुक्रवार का यह फैसला दिया. स्वप्रील विनोद डोंगरे (अजनी खु. ता. बार्शिटाकली)ऐसा सजा पानेवाले आरोपी का नाम है. घटना के समय यह आरोपी २१ साल का था. पीडित लडकी चौथी क्लास में पडती थी. घर के पडोस में रहनेवाली यह लड़की तीसरी क्लास में पड़ती थी तब से यह आरोपी उस पर लैैंगिक त्याचार करता था. लडकी की मां ने ११ जुलाई २०१९ को बार्शीटाकलनी पुलिस थाने में दी गई शिकायत पर से आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा ३७६, पोक्सो ३,४ व ५,६ व ११,१२ नुसार अपराध दर्ज किया था. इस मामले में सरकार पार्टी की ओर से ८ गवाहों की जांच की गई. आरोपी पक्ष न्यायालय को सबूत नहीं दे सके. न्यायालय ने दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनकर आरोपी को धारा ३७६ में उम्रकैद, एक लाख रूपये जुर्माना, पोक्सो ३, में उम्रकैद, एक लाख रूपये जुर्माना, पोक्सो ५,६ में उम्रकैद व १ लाख रूपये जुर्माना, पोक्सों में ३ साल की सजा व ५० हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है. सरकार पार्टी की ओर से सहायक जिला सरकारी वकील मंगला पांडे ने काम देखा.

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