वोरा अपहरण कांड में 9 के खिलाफ मकोका
अकोला पुलिस के प्रस्ताव पर आइजी पोकले ने लगाई मुहर
* कबाड व्यवसायी अरुण वोरा का 13 मई को हुआ था अपहरण
अकोला/दि.1 – जारी माह के दौरान अकोला जिले में घटित अरुण वोरा अपहरण कांड में लिप्त रहने वाले 9 आरोपियों के खिलाफ अकोला जिला पुलिस ने मकोका की धाराएं लगाई है. इस संदर्भ में अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक बच्चनसिंह की ओर से पेश किये गये मकोका से संबंधित प्रस्ताव पर अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोकले ने कल शुक्रवार को ही अपनी मुहर लगाई. जिसके चलते गिरोह बनाकर संगठित रुप से अपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधिक तत्वों मेें अच्छा खासा हडकंप देखा जा रहा है.
बता दें कि, विगत 13 मई को रात 10 बजे के आसपास अकोला के चार जीन परिसर से कबाड व्यवसायी अरुणकुमार वोरा का 1 करोड रुपयों की फिरौती मांगने के उद्देश्य से अपहरण कर लिया गया था. हालांकि इस समय हुई धक्का मुक्की के चलते अरुण वोरा का मोबाइल नीचे गिर गया था. जिसकी वजह से वोरा के परिजनों से आरोपियों का संपर्क नहीं हो पाया था. पश्चात पुलिस के बढते दबाव को देखते हुए आरोपियों ने 15 मई की रात अरुण वोरा को ऑटो में बिठाकर घर भेज दिया था. वहीं इसके बाद एलसीबी के दल ने तेजी से जांच करते हुए 16 मई की सुबह तक 5 अपहरणकर्ताओंं को गिरफ्तार करते हुए मामले का पर्दाफाश किया था. जिसके चलते इस अपहरण कांड में लिप्त रहने वाले मिथुन उर्फ मोंटी सुधाकर इंगले (चिलचिल बाजार), शरद पुंजाजी दाभाडे व किशोर पुंजाजी दाभाडे (कलंबेश्वर, तह. जि. अकोला), फिरोज खान युसूफ खान (पुराना आलसी प्लॉट), आशिष अरविंद धनबहादुर (बोरगांव मंजू), सरफराज खान उर्फ राजा (कान्हेंरी सरप), चंदन उर्फ चंदू अरुण इंगले (19, जेतवन नगर, खदान), मनीष उर्फ मण्या गजानन गोपनारायण (21, शिरला अंधारे) एवं विवेक उर्फ दादू अंबादास वरोठे नामक 9 आरोपियों के खिलाफ मकोका की धाराएं लगाने का प्रस्ताव अकोला जिला पुलिस द्वारा तैयार किया गया. जिसे मंजूरी हेतु आइजी कार्यालय के पास भेजा गया. जिसे गत रोज मंजूरी मिल गई. इसके साथ ही इन 9 आरोपियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 की धारा 3 (1), 3 (2) व 3 (4) के तहत भी नामजद किया गया. वहीं इससे पहले इन सभी आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 364 (अ), 365 व 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 लगाई गई थी.