अकोला/ दि. 25– मुर्तिजापुर तहसील के माना पुलिस थाना स्थित एक गांव में रहने वाली भांजी पर करीब 1 माह तक बलात्कार करने वाले नराधमी मामा को जिला व सत्र न्यायालय ने कल शुक्रवार के दिन 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी को 7 हजार रुपए जुर्माना ठोका. अगर जुर्माना नहीं भरा तो अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी अदालत ने किया है.
माना पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिक लडकी को उसके ही 24 वर्षीय मामा मोटरसाइकिल पर भगा ले गया. विवाह व विभिन्न प्रलोभन देकर तथा माता-पिता को मारने की धमकी देते हुए उस नराधमी ने नाबालिग लडकी पर करीब एक माह तक बलात्कार किया. इस घटना की जानकारी लडकी के माता-पिता को मिलने के बाद उन्होंने लडकी को माना पुलिस थाने में लाया. पुलिस ने कडी पूछताछ की तब लडकी ने उसके ही मामा ने उस पर बलात्कार करने की बात बताई. लडकी की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें उस पर अत्याचार होने की बात उजागर हुई. इस मामले में लडकी के पिता ने माना पुलिस थाने में शिकायत दी. पुलिस ने आरोपी मामा के खिलाफ दफा 376, 366, 504 व पोस्को कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने मामले की तहकीकात पूरी कर अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. इस मुकदमे की सुनवाई जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. पी. गोगरकर की अदालत में ली गई. आरोपी मामा के खिलाफ ठोस सबूत और दोष साबित होने पर उसे उपरोक्त सजा सुनाई. इस मुकदमे में सरकारी पक्ष की ओर से एड.श्याम खोटरे ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में एएसआई विल्हेकर व सोनू आडे ने कामकाज देखा.