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नराधमी को उम्रकैद व 3.10 लाख जुर्माने की सजा

नाबालिग मतिमंद लडकी की कई बार लूटा था आबरू

* पीडित लडकी की मां को कुल्हाडी के डंडे से किया था घायल
अकोला/ दि.15 – नाबालिग मतिमंद लडकी की कई बार आबरु लूटने और शिकायतकर्ता पीडित लडकी की मां पर कुल्हाडी के डंडे से हमला कर घायल करने के मामले में दोषी करार दिये गए गोपाल दहिया नामक नराधमी आरोपी का स्थानीय अतिरिक्त सहजिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. डी. पिंपलकर ने उम्रकैद व 3 लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
गोपाल मोहनलाल दहिया (40, खेट्री, तहसील पातुर) यह उम्रकैद की सजा पाने वाले नराधमी आरोपी का नाम है. आरोपी गोपाल के खिलाफ चान्नी पुलिस थाने में दफा 376 (2)(आई)(जे)(एन), 324, 506, सहधारा 3, 4, 5 (एल) (के), 6, पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज करने के बाद तहकीकात करते हुए अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. पीडित लडकी की मां ने दी शिकायत के अनुसार उनकी बेटी नाबालिग और मानसिक रुप से बीमार है. लडकी घर में अकेली रहते समय आरोपी ने कई बार उसकी आबरु लूटी और यह बात किसी से बताई तो जान से मारने की धमकी दी. डर के मारे लडकी ने किसी को कुछ नहीं बताया.
मगर 23 फरवरी 2018 के दिन आरोपी व शिकायतकर्ता के बीच विवाद हुआ. तब आरोपी ने कुल्हाडी के डंडे से पीडित लडकी की मां को बेदम पीटा. पीडित लडकी ने यह सबकुछ देखकर घबराने के बाद उसके साथ हुए अत्याचार की जानकारी मां को दी. जिसके आधार पर लडकी की मां ने चान्नी पुलिस थाने में शिकायत दी. सरकार की ओर से अदालत में 9 गवाहों के बयान लिये गए. दोष सिध्द होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 3 लाख 10 हजार का जुर्माना ठोका. सरकार की ओर से सरकारी वकील किरण खोत ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में मोहन ढवले, प्रवीण पाटील ने कामकाज देखा.

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