अकोला

नवाब मलिक की याचिका खारिज

संजय वानखडे को हाईकोर्ट की ओर से मिली राहत

अकोला/दि.8– बहुचर्चित समीर वानखडे का चचेराभाई संजय वानखडे ने वाशिम में दर्ज की अ‍ॅट्रासिटी का अपराध रद्द करने की मांग करनेवाली मंत्री नवाब मलिक की याचिका उच्च न्यायालय ने रद्द की है. मलिक के विरूध्द अ‍ॅट्रासिटी मामला कानून के अनुसार हेंडल करे. ऐसा आदेश नागपुर खंडपीठ ने वाशिम न्यायालय को दिया है. जिसके कारण इस मामले में संजय वानखडे को राहत मिली है.
ड्रग्ज मामले में चर्चा में आए समीर वानखडे के खिलाफ मंत्री नवाब मलिक ने विविध विधान किए थे. इसमें वह अनुसूचित जाति का न होकर मुस्लिम है, ऐसा भी दावा किया था. इस मामले में समीर वानखडे का वाशिम में चचेराभाई संजय वानखडे न वाशिम पुलिस थाने में मलिक को इश्यू नोटिस जारी किया. इस दौरान नवाब मलिक ने उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दर्ज कर वाशिम न्यायालय के आदेश को आव्हान दिया तथा संजय वानखडे ने मेरे खिलाफ जो केस दर्ज किया है. वह रद्द करे. इस मामले में 156-3 अंतर्गत कार्रवाई जो स्टेज को है, उस स्टेज को रद्द नहीं किया जा सकता. ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय दिया. किंतु हाईकोर्ट ने वाशिम न्यायालय को दी गई इश्यू नोटिस रद्द की. परिणामस्वरूप नवाब मलिक को इस मामले मेें वाशिम में आने की जरूरत महसूस नहीं होगी. किंतु हाईकोर्ट ने इस मामले में वाशिम न्यायालय को देकर कानूननुसार चलाए, ऐसा आदेश 3 मार्च को दिया. जिसके कारण अब वाशिम न्यायालय जो निर्णय लेगा, उसनुसार इस मामले में संजय वानखडे की ओर से पैरवी एड. आनंद राजन देशपांडे ने की. तथा नवाब मलिक की पैरवी एड. जे. बी. गांधी ने की.

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