अकोला

चेक बाउंस मामले में एक माह की सजा, 5 लाख का दंड

अकोला/दि.8– बैंक से कर्ज लेने के बाद कर्ज की अदायगी हेतु दिया गया धनादेश अनादरित हो जाने के चलते 8 वें अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी मुलिक की अदालत ने अरविंद गावंडे नामक आरोपी को एक माह के कारावास की सजा सहित 5 लाख 840 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

जानकारी के मुताबिक शिवणी निवासी अरविंद तायडे ने मार्च 2019 में बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था तथा कर्ज की अदायगी हेतु उसके बैंक को ब्याज सहित 2 लाख 50 हजार 420 रुपयों का धनादेश दिया था. परंतु उक्त धनादेश अनादरित हो गया. ऐसे में बैंक ने अरविंद तायडे के खिलाफ 25 जनवरी 2022 को अदालत में शिकायत दर्ज कराई. जहां पर इस मामले की सुनवाई पश्चात अदालत ने अरविंद तायडे को एक माह के कारावास तथा 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

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