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अकोला में और तीन अवैध साहूकारों के खिलाफ छापा

बडे पैमाने पर हुई दस्तावेजों की बरामदगी

अकोला/दि.24 – अकोला शहर में अवैध साहूकारी की शिकायत को लेकर महाराष्ट्र साहूकारी (नियमन) अधिनियम 2024 की धारा 16 के अंतर्गत और तीन स्थानों पर छापा मारकर तलाशी ली गई. तीन अलग-अलग पथकारों द्वारा की गई इस कार्रवाई के तहत कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किये गये. इससे पहले भी सहकार विभाग ने तीन स्थानों पर छापेमारी करते हुए बरामद किये गये दस्तावेजों की पडताल की थी. जिसके आधार पर अब संबंधितों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी सहकारी संस्था के जिला उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे द्वारा दी गई.
शहर के अकोल फैल, गड्डम प्लॉट व मलकापुर के अंबिका नगर में छापा मारने के बाद गत रोज तिलक रोड, रतनलाल प्लॉट व संघवीवाडी में तीन पथकों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया. इन छापों के दौरान 5 रजिस्टर, 2 पावती पुस्तक व सीसीटीवी रिकॉर्डर जैसे साहित्य जब्त किये गये. कार्रवाई के दौरान संबंधित क्षेत्रों में तगडा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था. यह कार्रवाई करने वाले तीन पथकों में सहकार विभाग के अधिकारी व पथक प्रमुख ए. एम. भाकरे, डी. डब्ल्यू. शिरसाट, आर. आर. घोलके, उडनदस्ता प्रमुख ज्योति मलिये, पथक सहायक अनिल मनवर, एस. पी. उके, एस. एस. आगासे, आर. पी. भोयर, डी. डी. गोपनारायण, पी. जी. भारस्कर, एम. के. वीखे, विनोद खंडारे, आर. डी. पाकदुने, आर. एम. बोंद्रे. एस. एस. वानखडे. आर. एस. इंगले व सविता राउत का समावेश था. साथ ही इस कार्रवाई में जिला परिषद, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, पतसंस्था कर्मचारी तथा पंच के तौर पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का समावेश था.
जानकारी के मुताबिक छापे में जब्त दस्तावेजों की जांच पडताल तथा प्राप्त शिकायतों की जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिले में साहूकारी का अधिकृत लाईसेंस नहीं रहने वाले लोगों द्वारा ब्याज से पैसे दिये जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ आवश्यक सबूतों के साथ सहकारी संस्था के कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी चाहिए. साथ ही जिन लोगों को कर्ज की आवश्यकता है, उन्होंने किसी पंजीकृत पतसंस्था, बैंक, वित्तीय संस्था या लाईसेंसधारक साहूकार से नियमानुसार कर्ज लेना चाहिए, ऐसा आवाहन जिला उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे द्वारा किया गया है.

 

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