अकोला

बलात्कारी को उम्रकैद की सजा

विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला

* नाबालिग लडकी को गुजरात भगा ले गया था
अकोला/ दि.13– नाबालिग लडकी को स्कूल से अपने साथ भगा ले जाकर सीधे गुजरात पहुंचा. वहां छह माह रहा. इस बीच उसने नाबालिग लडकी पर बलात्कार किया. इस मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय) के न्यायमूर्ति वी. डी. पिंपलकर की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
पीडित लडकी की दादी ने 4 अक्तूबर 2016 के दिन अकोटफैल पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार उनकी पोती स्कूल गई थी. शाम होने के बाद भी घर नहीं लौटी. इस वजह से पुलिस थाने में लापता होने की शिकायत दी गई. छह माह नाबालिग लडकी और आरोपी सागर रमेश शंभरकर साथ में रहे, इसके बाद अकोटफैल पुलिस थाने में उपस्थित हुए. सागर शंभरकर व लडकी गुजरात में पति-पत्नी जैसे रहते थे. सागर लडकी के पालकों की सहमति के बगैर गुजरात भगा ले गया और उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए. इस मामले में अकोटफैल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 376, 376 (2) एन व पोस्को के तहत अपराध दर्ज किया. इस मामले की तहकीकात पीएसआई छाया वाघ ने पूरी की. इसके बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. सरकार की ओर से 8 गवाहों के बयान लिये गए. सहायक सरकारी वकील मंगला पांडे व किरण खोत ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में पुलिस कर्मचारी अरुण चव्हाण व सीएमएस के एएसआई प्रवीण पाटील ने कामकाज देखा.

ऐसी सुनाई सजा
अदालत ने दफा 363 में आरोपी को 7 वर्ष कारावास, 10 हजार ुरुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास, दफा 376, 376 (2) एन व पोस्को 3, 4, 5 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. विभिन्न धाराओं के तहत 4 लाख रुपए का जुर्माना व जुर्माना न भरने पर प्रति छह माह अतिरिक्त सजा आरोपी को भुगतना पडेगा. इसी तरह 4 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना आरोपी के खिलाफ ठोका गया.

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