अकोला

डकैती, लूटपाट के आरोप से सभी 10 आरोपी बरी

बहुचर्चित अकोट का अंबिका ज्वेलर्स डकैती कांड

अकोला/ दि. 24- अकोट के अंबिका ज्वेलर्स में हुए बहुचर्चित डकैती की कांड में शामिल आरोपी अब्दुल हमीद, सुरेंद्र इंगले, अब्दुल राजीक, चंद्रकांत सावले, सूरज अग्रवाल, दुर्गाबाई इंगले, मंगेश इंगले, राहुल भगत, दिनेश भंडारी, रमेश राजकोंडा (सभी अकोला) रात को जिला व सत्र न्यायालय अकोट के न्यायमूर्ति की अदालत ने डकैती और लूटपाट के अपराध से बाइज्जत बरी कर दिया.
दोषारोप पत्र के अनुसार इस प्रकार थी के अकोट स्थित अंबीका ज्वेलर्स के मालक आनंद भोरे ने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करायी थी की वह और उसका भाई निलेश भोरे उपरोक्त सोने चांदी की दुकान चलाते है. 14 नवंबर 2022 को रोजमर्रा की तरह उन्होंने रात 9 बजे के दौरान दुकान बंद करके दुकान में काम करने वाले राहुल बुंदेले यह सोना और नगद लेकर घर लौट रहे थे. कुछ आरोपियो ने चाकू और लोहे की रॉड से उन पर हमला करके उनके हाथ की सोने चांदी की बैग लूट ली थी. जिस वजह से फिर्यादी का भाई और नौकर गंभीर रुप से घायल हो गये थे. जिसके पश्चात पुलिस ने दफा 394, 395 तथा 397 भादवी के तहत एफ. आय. आर दर्ज की थी.
जांच के दौरान कुछ आरोपीयो को हिरासत में लिया गया था उसके पश्चात लूट का सोना जो लोगो द्वारा खरीदा बेचा गया. उनको भी इस केस में आरोपी बनाया गया. तफतीश के दौरान कुछ आरोपियो के नाम सामने आने से पोलीस ने दफा 411 तथा 412 भादवी आरोपी का जुर्म समावेश करते हुये आरोपियों के खिलाफ दोषारोप पत्र न्यायालय मे दायर किया था.
गवाही के दौरान न्यायालय मे कुल 18 गवाहों के बयान लिये गये. जिसमे जख्मी का भाई, आरोपियो की पहचान परेड करने वाले अधिकारी नायब तहसीलदार तथा चोरी का सोना पहचानने वाले जोहरी के महत्वपूर्ण दस्तावेज थे. आरोपीयो के बचाव मे एड. मिर्जा वसीम अहमद ने पैरवी करते हुये कानूनी बारकाईयो को न्यायालय के समक्ष रखा तथा जांच व सरकारी सबूतो मे कई प्रकार की कानूनी त्रुटीया है. इस वजह से आरोपीयों को दोषी नही ठहराया जा सकता है. अपनी बात की पुष्टी करने के लिये एड. मिर्जा ने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयो के दिशा निर्देशो को मा. न्यायालय के समक्ष रखा.दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपीयो को उपरोक्त मुकदमें से बरी किया. आरोपियो की ओर से एड. मिर्जा वसीम अहमद ने पैरवी की. एड.अंजुम काझी व एड. आशिष चौबे ने उनका सहयोग किया.

Related Articles

Back to top button