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चाईल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री शेयर करना  पड़ेगा महंगा

सरकार ने कड़े किए कानून

अकोला/दि.२९-चाईल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कानून बना दिए है. वहीं अब कार्रवाईयां भी करना शुरू कर दिया है. इसीलिए चाईल्ड पॉर्न वेबसाइट पर क्लिक करते समय भी सावधानियां बरतने की जरूरत है. पॉर्न से संबंधित कोई भी वीडियो, फोटो किसी को भेजने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
बता दें कि चाईल्ड पॉर्न बनाना, देखना, फॉरवर्ड करना और उसको बढावा देना कानूनन अपराध है. सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए छोटे बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. बावजूद इसके जिले में चाईल्ड पोर्नोग्राप्ऊी की घटनाएं किंचित ही सामने आयी है. इन मामलों में आरोपियों को हथकड़ी भी लगायी जा चुकी है. निकट भविष्य में यह घटनाएं सामने ना आए इस पर सायबर पुलिस का विशेष ध्यान है. इसके लिए पूरी टीम तैयार की गई है. कहीं पर भी कोई भी चाईल्ड पोर्नोग्राफी देख रहा है, पोस्ट कर रहा है अथवा पोस्ट या फिर फॉरवर्ड कर रहा है तो सायबर पुलिस उसको तुरंत ढूंढ निकालेगी.

जिले में एक कार्रवाई

जिले में इस वर्ष एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई थीं. इससे पहले साल २०२० में तीन लोगों पर कार्रवाई की गई थीं. जिले में चाईल्ड पोर्नोग्राफी अपराध का प्रमाण कम होने पर भी भविष्य में यह घटनाएं सामने ना आए इसके लिए सायबर पुलिस विशेष सावधानियां बरत रही हैं.

तो हो सकती है सात साल की सजा

चाईल्ड पोर्नोग्राफी अपराध में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा ६७, ६७ ए के तहत कार्रवाई कर अपराध दर्ज किया जाता है. इसमें आरोपी को कम से कम पांच साल की सजा और १० लाख रुपयों का दंड तथा ज्यादा से ज्यादा ७ साल की सजा व १० लाख रुपए दंड की सजा का प्रावधान है.

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