अकोला

सौतेले पिता ने आबरु लूटी

नराधमी आरोपी को उम्रकैद की सजा

अकोला/ दि.2 – मां घर में नहीं होने के कारण सौतेले पिता ने 10 वर्षीय बालिका की आबरु लूटी. लडकी को जान से मारने की धमकी देने का मामला जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने शहर में 2019 में चलाए छापामार कार्रवाई में लावारिस मिली लडकी ने बताया. इसपर अदालत में चलाए गए मुकदमे में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय के न्यायामूर्ति एसपी गोगलकर की अदालत ने 30 जनवरी के दिन सौतले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई.
बालसंरक्षण अधिकारी करुणा महंतरे की शिकायत के अनुसार उन्हें 14 मई 2019 को देवी मंदिर परिसर में भीक मांगते हुए एक 10 वर्षीय बालिका दिखाई दी. उन्होंने बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार लडकी को गायत्री बालिकाश्रम मलकापुर में पहुंचाया. इस बीच लडकी की मां ने लडकी को पाने के लिए आवेदन किया था. बालकल्याण समिति के आदेश पर लडकी को सौंपा गया. 4 नवंबर 2019 के दिन लडकी से पूछताछ करने पर उसने सौतेले पिता विनोद मनोहर मोरे (46) ने 26 अक्तूबर 2019 और 5 नवंबर 2019 को मां के घर में न रहते समय उसकी आबरु लूटकर जान से मारने की धमकी दी थी. मां की शिकायत के आधार पर पुराने पुलिसथाने में आरोपी विनोद मोरे के खिलाफ दफा 376 (अ) (ब), 376 (2)(एन)(फ), 506 सहधारा पोक्सो कानून की धारा 4, 5, 6 के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात करते हुए आरोपी के खिलाफ दोषारोपपत्र दायर किया. सरकारी पक्ष ने 8 गवाहों के बयान लिये.

छह माह बाद उजागर हुआ मामला
लडकी को बालकल्याण समिति ने गायत्री बालिकाश्रम में भर्ती कराया. इसके बाद लडकी वहां 6 माह रही. लडकी की मां ने लडकी को पाने के लिए आवेदन किया. तब लडकी को सौंपने से पहले बालकल्याण समिति ने उससे पूछताछ की. तब लडकी ने उसके ही सौतेले पिता ने दो बार आबरु लूटने की बात बताई.

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