अकोला/दि.11 – तीन आतंकवादियों को निर्दोश छोडने के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अपील दायर की है. इस अपील पर 11 जनवरी 2021 से अंतिम सुनवाई की जाएगी. इस संदर्भ में न्यायालय ने बुधवार को आदेश जारी किया है. यवतमाल जिले के पुसद निवासी अ. मलिक अ. रज्जाक, सलीम मलिक उर्फ हफीज मुजीब उर्फ रहमान मेहबूब शेख व हिंगोली जिले के बालापुर आकंडा निवासी शोएब खान उर्फ अहमद रहमान खान आतंकवादियों के नाम है.
25 सितंबर 2015 को बकरी ईद के उपलक्ष्य में पुसद में पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था. इसी बीच अब्दुल मलिक ने रामपुरी चाकू से हमला कर कुछ पुलिसकर्मियों को घायल किया था. देश में गोहत्या कानून लागू किए जाने से मारुंगा ऐसा वह जोर-जोर से चिल्ला रहा था. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उससे कडी पूछताछ की. अन्य दो आंतकी संपर्क कर युवाओं को जिहाद के लिए प्रवत्त कर रहे थे. इस तरह की जानकारी सामने आयी है.
साथ ही उनके पास से आपत्तीजनक सामग्री भी मिली थी. उसके बाद 21 मई 2019 को अकोला स्थित विशेष सत्र न्यायालय ने तीनों आंतकियो के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने की वजह से तीनो आंतकवादियों को निर्दोश छोडने का निर्णय न्यायालय ने लिया था. इस पर राज्य सरकार ने आपत्ती दर्ज करते हुए अकोला न्यायालय का निर्णय गलत है यह बात सरकार ने कही थी. उपरोक्त निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी जिसमें अब तीनो ही आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया जाएगा.