अकोला

नाबालिग लडकी को सताने वाले दो को 3 वर्ष कारावास

जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

अकोला/ दि.26- नाबालिग लडकी को परेशान करने वाले शिवर निवासी दो आरोपियों को यहां के जिला व सत्र न्यायालय ने पोस्को कानून के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सहजिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. पी. गोगरकर की अदालत ने यह फैसला सुनाया.
जानकारी के अनुसार पीडित लडकी उसकी सहेली के साथ 26 जनवरी 2017 के दिन स्कूल में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाकर वापस लौट रही थी. शिवर के वृंदावन नगर निवासी राम राजेंद्र महल्ले (22) व शुभम गोपाल काकड (22) दोनों ने उन्हें रास्ते में रोका. उन दोनों सहेलियों के ईदगिर्द मोटरसाइकिल घुमाई, जिससे वे दोनों घबरा गई. दोनों लडकियां जब ट्युशन जाती थी तब भी वह पीछा करते थे. 13 जुलाई 2017 की सुबह पीडित लडकी के लिए उसके घर से मामा के घर शिवर साइकिल से जा रही थी. तब राम महल्ले ने उसकी साइकिल के सामने करियर में एक चिठ्ठी डाली और निकल गया. इससे पीडित होकर लडकी ने 9 मई को माता-पिता को सारी बाते बताई. तब उसके पिता ने राम महल्ले से पूछा तो उसके पिता से विवाद करते हुए गालियां दी और मारने की धमकी दी. इसपर 10 मई 2017 के दिन एमआईडीसी पुलिस थाने में पीडित लडकी के नाम से दोनों के खिलाफ शिकायत दी. दोषारोपपत्र दायर होने के बाद अदालत के समक्ष 8 गवाहों के बयान लिये गए. सरकारी पक्ष के सबूतों को मान्य करते हुए आरोपी राम महल्ले व शुभम काकड को पोस्को व विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास व प्रति 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 माह साधे कारवास की सजा भुगतना होगा. इस मुकदमे में अतिरिक्त सरकारी वकील श्याम खोटरे ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में एलपीसी अनुराधा महल्ले, व एलपीसी सोनू आडे ने सहयोग किया.

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