अकोला

छेडखानी करने वाले डॉक्टर को दो वर्ष कारावास

जिला व सत्र न्यायालय का आदेश

अकोला/ दि.1 – परिचित महिला के साथ डॉक्टर ने अश्लिल छेडखानी की. इस मामले में अपराध सिध्द होने पर जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी डॉक्टर को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई. डॉ. संजय भानुदास मोंढे (48, तापडिया नगर, मातृतीर्थ अपार्टमेंट) यह सजा पाने वाले आरोपी डॉक्टर का नाम हेै.
पेशे से डॉक्टर संजय मोंढे जनरल फिजिशियन है. वह अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में इलाज करने जाता है. विगत अगस्त 2017 को मोरगांव स्थित एक परिचित महिला को इलाज के दौरान डॉ. संजय मोंढे ने महिला के साथ अश्लिल छेडखानी की. डॉ. संजय मोंढे पर आरोप लगाया कि, पीडित महिला के घर व पानी पीने के लिए गया. इस दौरान उसने महिला के साथ छेडखानी की. इसके बाद महिला ने बोरगांव मंजू पुलिस थाने में शिकायत दी. पुलिस ने डॉ. मोंढे के खिलाफ दफा 354, 452 के तहत अपराध दर्ज किया. इस मामले की पुलिस उपविभागीय अधिकारी कल्पना भराडे ने तहकीकात की. इसके बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. अदालत में सरकारी पक्ष की ओर से 5 गवाहों के बयान लिये गए. अदालत में पेश किये गए बयान और सबूत के आधार पर अदालत ने आरोपी डॉ. संजय मोंढे को दोषी करार देते हुए दो वर्ष कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से एड. राजेश आकोटकर ने दलीले पेश की.

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