अकोला/दि.18– पिता के शरीर पर गरम तेल डालकर उन्हें गभीर रुप से घायल करने के प्रकरण में अकोला जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी बेटी प्रतिभा पांडे को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह घटना जिले के बालापुर तहसील में आनेवाली मानकी ग्राम में वर्ष 2022 में घटित हुई थी.
जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रतिभा गणेश पांडे का अपने पति के साथ विवाद होने के कारण वह अपने मायके में ही रहती थी. घर का निर्माण करने की बात को लेकर प्रतिभा का अपने पिता महादेव सीताराम सोनोने के साथ हमेशा विवाद होता था. 22 फरवरी 2022 को किसी बात को लेकर प्रतिभा का अपने पिता के साथ फिर विवाद हुआ. इस विवाद के चलते संतप्त होकर प्रतिभा ने सोयाबीन का गरम तेल अपने पिता पर उडेल दिया था. घटना के समय पिता महादेव नींद में थे. उन्हें गंभीर रुप से घायल अवस्था में ग्राम वासियों ने सरकारी अस्पताल में भर्ती किया था. पिता की शिकायत के आधार पर प्रतिभा के खिलाफ बालापुर पुलिस ने धारा 324 के तहत मामला दर्ज किया था. जांच पडताल के बाद पीएसआय भास्कर तायडे ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी. जिला व सत्र न्यायाधीश शयना पाटिल के सामने चली सुनवाई में सरकारी पक्ष की तरफ से 5 गवाहों को परखा गया. सबूतो के आधार पर प्रतिभा पांडे को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने उसे दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सरकार की तरफ एड. आशीष फुंडकर ने काम संभाला. पुलिस कर्मचारी संतोष उंबरकर व रेखा हातोलकर ने इस प्रकरण में सहयोग किया.