अकोला/दि. 30– विवाह करने के लिए इंकार करने पर महिला की हत्या करनेवाले आरोपी को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम मूर्तिजापुर तहसील में आनेवाले धोत्राशिंदे ग्राम निवासी धनराज प्रल्हाद साठे है. न्यायाधीश सुनील पाटिल ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया. साथ ही आरोपी को 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
आरोपी धनराज प्रल्हाद साठे ने अपने ही गांव में रहने वाली सविता दुधे नामक महिला पर शादी करने के लिए दबाव डाला था. लेकिन महिला के इंकार करने पर धनराज बार-बार यह मांग करता आ रहा था. महिला को दो बेटे रहने से उसने स्पष्ट रुप से इंकार कर दिया था. पश्चात 18 मार्च 2019 को महिला अपने दोनों बेटे और आरोपी तथा ऑटोचालक के साथ मूर्तिजापुर से धोत्राशिंदे लौट रहे थे तब आरोपी ने सविता दुधे पर ऑटो से उतरते समय तीक्ष्ण हथियार से हमला कर दिया. इस हमले में महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी.
* 11 वर्ष के बेटे का बयान महत्वपूर्ण साबित हुआ
तृतीय जिला व सत्र न्यायालय सुनील पाटिल की अदालत ने 9 गवाह परखने के बाद सामने आए सबूतों के आधार पर आरोपी धनराज साठे को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस प्रकरण में 11 वर्षीय बालक का बयान महत्वपूर्ण साबित हुआ.