अकोला
युवती के साथ छेडखानी : आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास
अकोला/ दि.22 – स्कूल जाने वाली 16 वर्षीय लडकी को रास्ते में रोककर उसके साथ अश्लिल छेडखानी करने वाले आरोपी को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय (विशेष) के न्यायमूर्ति वी. डी. पिंपलकर की अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार 500 रुपयों का जुर्माना ठोका है.
पीडित 16 वर्षीय लडकी ने खदान पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार आरोपी आश्रय चंद्रकांत काले (22) और उसके बीच पहचान थी. एक दिन स्कूल जाते समय आरोपी ने लडकी को रास्ते में अडाकर हाथ पकडकर साथ में घुमने चलने का कहा. परंतु लडकी ने स्पष्ट मना कर दिया. यह सुनकर आरोपी आश्रय ने युवती के साथ अश्लिल बाते बोलते हुए छेडखानी की. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया. सुनवाई के दौरान आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई.