मनपा क्षेत्र में नायब तहसीलदार द्वारा जारी सभी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र रद्द
अमरावती महानगरपालिका की सार्वजनिक सूचना

अमरावती/दि.8 – अमरावती महानगरपालिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को तहसील कार्यालय से एक़ पत्र प्राप्त हुआ है. इसके अनुसार, दिनांक 19 अगस्त 2023 से 30 दिसंबर 2024 तक स्थगित आदेश के अंतर्गत जारी किए गए जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों में से, जिन प्रमाणपत्रों को तहसीलदार अथवा तालुका दंडाधिकारी पद से निचले स्तर वालेअधिकारी यानि नायब तहसीलदार द्वारा जारी किया गया है, उन्हें रद्द कर दिया गया है.
रद्द किए गए प्रमाणपत्रों की सूची अमरावती महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है. इन रद्द प्रमाणपत्रों का उपयोग अब किसी भी सरकारी योजना, पासपोर्ट आवेदन या अन्य आधिकारिक कार्यवाही के लिए नहीं किया जाएगा. अत: मनपा ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इन रद्द प्रमाणपत्रों का प्रयोग न करें. अमरावती महानगरपालिका शासन की यह गंभीर सूचना सभी के लिए लागू होगी.





