बहुचर्चित पापा पचेल हत्याकांड के पांचों आरोपी बरी

एड. मिर्झा वसीम की सफल पैरवी

अमरावती/दि.11- शहर के बहुचर्चित संतोष उर्फ पापा पचेल हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय ने सबूतों के अभाव में सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया. यह फैसला अमरावती के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे की अदालत ने सुनाया.
जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर 2022 को मृतक संतोष उर्फ पापा पचेल अपने दोस्त लवकुश और पंकज के साथ टहलने के लिए कंवरधाम की ओर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में उस पर अज्ञात व्यक्तियों द्बारा जानलेवा हमला किया गया. इस हमले में उसकी मृत्यु हो गई. घटना बाद मृतक के साथ मौजूद दोस्तों ने पूरा मामला मृतक के भाई को बताया. मृतक के भाई की तबीयत खराब रहने से भाई के साले ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए पांच लोगों के नाम बताए थे.
पुलिस ने इस मामले में मुकेश मार्वे, निखिल परिहार, सौरव गाडेकर, अमन पसारे और सूरज मार्वे के खिलाफ मामला दजर्र् किया था. इन आरोपियों पर भादंवी की धारा 302, 341, 109, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी.मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से एड. मिर्झा वसीम अहमद ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी क्रमांक 1 और 5 की ओर से चश्मदीद गवाह, पुलिस अधिकारी तथा डॉक्टरों से जिरह की. इस दौरान बचाव पक्ष ने कई महत्वपूर्ण बिंदू अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. आशीष चौबे और एड. अकरम शेख ने भी सहयोग किया. दोनों पक्षों की दलीले और पूरे मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए सभी पांचों आरोपियों को बरी कर दिया.

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