मोटर वाहन नियमो में संशोधन, अधिसूचना जारी

12 बच्चे बैठे तो वैन... उससे ज्यादा बैठने पर होगी स्कूल बस

* हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने दी जानकारी
नागपुर /दि 7 राज्य सरकार के गृह विभाग ने महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बसो के लिए विनियमन) नियम, 2011 में संशोधन करते हुए 12 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी की हैं. इसमे स्कूल बस और स्कूल वैन की नई परिभाषा तय की गई हैं. संशोधित नियमो के अनुसार ड्राईवर को छोडकर 13 या उससे अधिक बच्चो की बैठने की क्षमता वाले वाहन कोे स्कूल बस मना जाएगा. जबकि 12 बच्चो तक बैठने की क्षमता वाले वाहन को स्कूल वैन कहा जाएगा. यह जानकारी राज्य सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट मेंं दी.
मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने वर्ष 2012 में स्कूल बसो और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर स्वत: संज्ञान पर जनहित याचिका दर्ज की थी. इस पर मंगलवार को न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश रजनीश व्यास की पीठ में सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में न्यायालय मित्र तथा वरिष्ठ विधिज्ञ फिरदोस मिर्जा ने जुलाई 2025 में राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नए स्कूल वैन डिजाइन प्रारूप की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाया था. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था की इस नई डिजाइन से जुडा प्रारूप नियमावली में शामिल किया गया है या नई इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

याचिकाकर्ता के मुख्य सुझाव
* एसओपी में बच्चो की जगह छात्र शब्द का प्रयोग किया जाए
* शराब पीकर गाडी चलाने या अपराध का रेकार्ड रखने वाले ड्राइवर को स्कूल वाहनो से प्रतिबंधित किया जाए
* हर ड्राइवर की आखो की जांच अनिर्वाय हो
* सभी स्कूल वाहनो में स्पीड गवर्नर लगाए जाए
* वाहन चलते समय ड्राइवर व कंडक्टर मोबाइल का उयोग ना करे
* हर 6 महिने में फायर और निकासी की मॉक ड्रिल कराई
जाए
* छात्रो की सुरक्षा शिकायतो के लिए 3 अंको की हेंल्पलाइन और मोबाइल ऐप शुरू हो.
* हर बस और वैन मेें ऑडियोें सहित सीसीटीवी कैमरे लगे हो.
* नियम न मानने पर स्कूल प्रबंधन, ड्राइवर व कंडक्टर पर सक्त कार्रवाई और जुर्माना हो

 

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