अमरावती/दि.30– पुलिस द्वारा तडीपार किए जाने के बावजूद हुई तडीपारी आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने ही घर पर रहने और उसकी सूचना मिलने पर उसको पकडने आई पुलिस पार्टी पर अपने परिवारवालो के साथ हमला करने के मामले में नामजद सैयद जफर सैयद नासीर (25, वडाली मस्जिद के पास) नामक आरोपी को स्थानीय जिला न्यायाधीश क्र. 3 की अदालत ने धारा 353 के तहत दोषी करार देते हुए दो माह के कारावास की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक फ्रेजरपुरा के तत्कालिन पुलिस निरीक्षक पंजाब सुखदेव वंजारी को गुप्त सूचना मिली थी कि, अमरावती शहर से पुलिस द्वारा तडीपार किया गया सैयद जफर सैयद नासीर नामक आरोपी तडीपारी आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने ही घर पर मौजूद है. यह सूचना मिलते ही 3 सितंबर 2017 को फ्रेजरपुरा पुलिस का दल तडीपार आरोपी सैयद जफर को पकडने के लिए वडाली मस्जिद परिसर स्थित उसके घर पर पहुंचा. तो पुलिस की पकड में आने से बचने के लिए सैयद जफर ने पुलिस कर्मियों के साथ धक्कामुक्की करने के साथ ही उनसे गालीगलौच भी की. इस समय सैयद जफर के परिवार के लोगो ने भी पुलिस के काम में बाधा पहुंचाते हुए उसे भगा देने का प्रयास किया. लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उस तडीपार आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ पुलिस थाने लाया और कुल 7 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. पंकज इंगले ने युक्तिवाद किया. दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने सै. जफर सै. निसार को धारा 353 के तहत दोषी करार देते हुए दो माह के कारावास की सजा सुनाई.