धनादेश अनादर मामले में महिला निर्दोष बरी
अमरावती/दि.14 – स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी डी. जे. कलस्कार की अदालत में धनादेश अनादर मामले में प्रतिवादी महिला को बाइज्जत बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक श्यामनगर निवासी दिक्षा दीपकराव सोनटक्के ने माधुरी पेठे को वर्ष 2017 में 50 हजार रुपए उधार दिए थे. जिसकी एवज में माधुरी पेठे ने गारंटी के तौर पर 50 हजार रुपए का धनादेश दिया था. जिसे दिक्षा ने वर्ष 2018 में भुनाने हेतु बैंक में डाला. परंतु यह धनादेश अनादरित हो गया. जिसके चलते दिक्षा सोनटक्के ने माधुरी पेठे को नोटीस भेजी और 5 फरवरी 2019 को अदालत में मामला दर्ज किया. अदालत ने माधुरी पेठे की ओर से युक्तिवाद करते हुए एड. पंकज तामने ने बताया कि, दिक्षा सोनटक्के की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और वह बचत गट चलाती है. जिसके चलते वह किसी को भी 50 हजार रुपए उधार देने में समक्ष नहीं है. साथ ही उसने गलत पते पर नोटीस भेजी है और इस पूरे मामले से माधुरी पेठे का कोई लेना-देना नहीं है. इस युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने माधुरी पेठे को बाइज्जत बरी कर दिया.