अन्न सुरक्षा कानून का पालन करें मिठाई विक्रेता
अन्न व औषध प्रशासन विभाग ने जारी किये निर्देश
अमरावती/प्रतिनिधि दि.३० – दीपावली जैसे पर्व के समय कई व्यवसायियों द्वारा मिठाई व फराल के पदार्थों के उत्पादन व बिक्री का व्यवसाय शुरू किया जाता है. जिनके लिए अन्न सुरक्षा व मानक कानून के प्रावधानानुसार सभी खाद्यान्न व खाद्य पदार्थ व्यवसायियों के लिए पंजीयन कराना व लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य है व बंधनकारक है. अत: ऐसे सभी व्यवसायियों द्वारा आवश्यक लाईसेन्स लेकर व पंजीयन कराते हुए ही अपना व्यवसाय शुरू किया जाना चाहिए. ऐसा आवाहन अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त श. म. कोलते द्वारा किया गया है.
उन्होंने बताया कि, लाईसेन्स व पंजीयन के लिए अन्न व औषधी प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन करते हुए आवश्यक शुल्क भरना होता है. व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों व शुल्क की जानकारी वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी गई है. इसके अलावा अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के आदेशानुसार खुली यानी लूज स्वरूप में बिक्री हेतु प्रदर्शित की जानेवाली भारतीय पारंपारिक मिठाईयों के ट्रे व कंटेनर पर बेस्ड बिफोर की दिनांक अंकित करना अनिवार्य है. साथ ही अन्न सुरक्षा कानून के अनुसार मिठाई व्यवसायियों द्वारा नोटीस बोर्ड पर मिठाई के स्वरूप व घटक पदार्थों की जानकारी लिखना आवश्यक है. यह बात ग्राहक हित की दृष्टि से बेहद जरूरी है. साथ ही अन्न सुरक्षा व मानक कानून अंतर्गत आवश्यक लाईसेन्स व पंजीयनपत्र को आस्थापना के दर्शनी हिस्से में प्रदर्शित करना जरूरी है. इसके अलावा मिठाई उत्पादन के स्थान पर साफ-सफाई रखने की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए. साथ ही मिठाई तैयार करने हेतु आवश्यक रहनेवाले सभी घटक पदार्थों की खरीदी भी पंजीकृत लाईसेन्सधारक आस्थापना से की जानी चाहिए.
उपरोक्त जानकारी के साथ ही अन्न व औषध प्रशासन द्वारा मिठाई विक्रेताओं से आवाहन किया गया है कि, वे इन सभी नियमों व प्रावधानों का पालन करे और यदि कहीं पर भी इन नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन होता पाया जाता है, तो संबंधितों के खिलाफ अन्न व औषधी प्रशासन द्वारा कडी कार्रवाई की जायेगी.