अमरावती/ दि.1 – विलास नगर में रहने वाले आरोपी विक्की मातोलो को एट्रासिटी एक्ट से निर्दोष बरी करने का फैसला जिला सत्र न्यायाधिश गायकी ने सुनाया है.
इस्तेगासे के अनुसार पीडिता के घर के सामने आरोपी विक्की मातोलो रहता था और वह हमेशा पीडिता को परेशान करता था. यहीं नहीं तो उसके पीछे गाडी ले जाकर उसे भी परेशान करता था. अनेक मर्तबा पीडिता को बीच रास्ते में रोककर उससे बात करने का प्रयास कर रहा था. 5 जुलाई 2015 में आरोपी विक्की मातोलो ने पीडिता जब डिमार्ट से घर लौट रही थी तब उसकों रास्ते में रोककर उसकी साइकिल नीचे गिरा दी. इसके अलावा पीडिता के पिता के साथ गालीगलौज कर मारपीट भी की. इस घटना के बाद पीडिता ने आरोपी के खिलाफ गाडगे नगर पुलिस थाने में धारा 354, 354(ड), 504, 323 के अलावा एट्रासिटी एक्ट की धारा 3 (1) के तहत अपराध दर्ज किया. मामले की जांच पडताल करने के बाद मामला न्यायप्रविष्ठ किया गया. सरकारी पक्ष की ओर से 8 गवाहों के बयान दर्ज किये गए. आरोपी की ओर से एड.अनिल विश्वकर्मा ने पक्ष रखा और न्यायालय को यह स्पष्ट रुप से बतलाया कि शिकायतकर्ता के पिता को मारपीट किये जाने से जानबुझकर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है.जिला सत्र न्यायाधीश गायकी ने आरोपी के वकील एड.अनिल विश्वकर्मा के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए आरोपी को निर्दोष बरी कर दिया. इस मामले में एड.अनिरुध्द संतोष लढ्ढा ने भी सहयोग दिया.