अमरावती

खबरदार : अनुमति के बगैर बैनर अथवा पोस्टर न लगाए

मनपा उपायुक्त ने फौजदारी की दी चेतावनी

अमरावती/दि.8– जनहित याचिका निमित्त उच्च न्यायालय व्दारा समय-समय पर पारित किए गए आदेश के तहत प्रिंटिंग एजेंसी की तरफ से छापे जाने वाले प्रत्येक बैनर, पोस्टर्स फलक पर मंजूरी आदेश का विवरण व कालावधिक का उल्लेख रहने के निर्देश दिए है. इस कारण मनपा की पूर्व अनुमति के बगैर कोई भी बैनर्स, पोस्टर्स, फलक न छपवाए जाए, अन्यथा संबंधितों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने की चेतावनी मनपा उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाले ने दी है.
मनपा ने इसके पूर्व समय-समय पर बैठकें लेकर और नोटिस के जरिए पहले अनुमति लेने बाबत सूचना दी. इन सूचनाओं पर अमल न होने की बात निरीक्षण में दिखाई दी है. यह बात काफी गंभीर स्वरुप की है. उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने वाली भी है. इस कारण प्रिंटिंग एजेंसी व्दारा अब प्रत्येक बैनर्स, पोस्टर्स, फलक पर मुद्रक प्रकाशित करने के पूर्व उस बैनर की अनुमति बाजार व परवाना विभाग से लेने और उस अनुमति व प्रकाशक का नाम बैनर पर छापने के निर्देश दिए है.

* पूरा शहर होर्डिंग व बैनर से घिरा
संपूर्ण अमरावती शहर अवैध होर्डिंग व बैनर्स से घिरा हुआ है. किसी भी फलक पर कभी प्रकाशक का नाम दिखाई नहीं देता. उंची इमारतों पर लगे अवैध होर्डिंग पर भी किसी का नाम दिखाई नहीं देता. जिसे भी लगा वह शहर के किसी परिसर में फलक खडा कर देता है. किसी पर भी हाल के समय में फौजदारी दर्ज नहीं हुई है. संपूर्ण शहर के विज्ञापन फलक, होर्डिंग अवैध रहने का दावा बाजार परवाना विभाग ने किया है, लेकिन कार्रवाई शून्य है. मनपा कार्यालय के सामने ही जानलेवा होर्डिंग दुर्घटना को आमंत्रित करने वाले साबित हो रहे है.

* अन्यथा कार्रवाई निश्चित
मनपा क्षेत्र में बगैर अनुमति लगाए जानेवाले होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर्स, पोस्टर्स आदि निष्काशित कर महाराष्ट्र मालमत्ता की विद्रुपीकरण में प्रतिबंध करने के लिए अधिनियम 1995 की धारा 3 व 4 के तहत फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा, ऐसी चेतावनी उपायुक्त जुम्मा प्यारावाले ने दी है.

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