अमरावती

पशु मेेले और यातायात को सशर्त अनुमति

कलेक्टर पवनीत कौर ने जारी किए आदेश

* पशु संवर्धन विभाग का प्रमाणपत्र आवश्यक
अमरावती/दि.5– जिले में गाय वर्गीय पशुधन में लंपी इस चर्मरोग का प्रादुर्भाव बड़े पैमाने पर हुआ था. लेकिन अब लम्पी स्किन रोग का प्रादुर्भाव नियंत्रण में होकर जिले के 99.73 प्रतिशत गोवंशीय मवेशियों का टीकाकरण किया गया है. वहीं बाधित होने से मृत मवेशियों की संख्या दिनोंदिन कम हो रही है. जिसके चलते नियंत्रित क्षेत्र के संक्रमित न रहने वाले व टीकाकरण किये गये मवेशियों का यातायात, बाजार व शरीयत के लिए शर्तों की पूर्ति कर अनुमति दी जा रही है. शासन के पशुसंवर्धन विभाग के सक्षण प्राधिकारी ने दिये गये स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त मवेशियों का यातायात किया जा सकेगा. ऐसा आदेश जिलाधिकारी पवनीत कौर ने 4 जनवरी को जारी किया है.
अमरावती जिले में प्राणियों में संक्रामक व सांसर्गिक रोग हेतु प्रतिबंध व नियंत्रण में अधिनियम 2009 के नियम 12 नुसार व संदर्भीय अधिसूचना क्र. 2 नुसार प्राप्त अधिकार के तहत प्राणियों के गो जातीय प्रजाति के बछड़े व भैस इन प्राणियों में प्रादुर्भाव हुए लम्पी चर्मरोग की एलएसडी प्रतिबंध नियंत्रण व निर्मूलन करने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंतर्गत इस कार्यालय द्वारा पारित आदेश क्र. 4 में अंशतः बदलाव किया गया है. वहीं सुधारित आदेश पारित किया जा रहा है.


* यातायात हेतु प्रमाणपत्र आवश्यक
नियंत्रित क्षेत्र के सिर्फ संक्रमित न रहने वाले व टीकाकरण किये गये मवेशियों का अमरावती जिले में व जिले से बाहर यातायात करने हेतु इसके द्वारा अनुमति दी जा रही है. लेकिन इस यातायात के लिए शासन के पशुसंवर्धन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ खबरदारी बरतना अनिवार्य होगा. गोजातीय प्रजाति के किसी भी बाधित प्राणी के संपर्क में आये किसी भी प्रकार का वैरण प्राणियों के निवारे के लिये घास या अन्य साहित्य एवं ऐसे प्राणियों की चमड़ी या अन्य किसी भी भाग या ऐसे प्राणियों का उत्पादन अथवा ऐसे प्राणियों को अमरावती जिले में या जिले से बाहर ले जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को मनाही की जा रही है.
* गाय व भैस का प्राणी बाजार हेतु अनुमति
गोजातीय प्रजाति के गाय व भैस का प्राणी बाजार के लिए अमरावती जिले में इसके द्वारा अनुमति दी जा रही है. प्राणियों की शरियत आयोजन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी. बाजारपेठ में जत्रा में प्रदर्शनी में या प्राणियों के अन्य जमाव में अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर गोजातीय प्रजाति प्राणियों के बाधित बछड़ों को भैसों से अलग किया जा रहा है. लाने या लाने का प्रयास किये जाने पर मनाही किये जाने की बात आदेश में स्पष्ट की गई है.
* जिले में फिर से शुरु होंगे बाजार
लम्पी बीमारी के प्रादुर्भाव के कारण जिले के प्रमुख मवेशियों के बाजार बंद किये गये थे. लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध हटाये जाने से बडनेरा,मोर्शी, चांदूर बाजार, राजुरा बाजार, परतवाड़ा के मवेशियों का बाजार फिर से शुरु होगा. मात्र सभी पशु पालकों को नियमों का पालन करना आवश्यक रहेगा.
* प्रतिबंध हटाकर सशर्त अनुमति
जिले के अधिकांश भागों में लम्पी चर्मरोग का पादुर्भाव पाये जाने से इस परिसर के सभी मवेशियों का तेजी से टीकाकरण व पशुपालकों में दक्षता बाबत जनजागृति की गई थी. वहीं जिले का मवेशी बाजार आगामी आदेश तक बंद रखा गया था. इतना ही नहीं, बल्कि आंतरराज्य व आंतर जिला गोवर्गीय पशु यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया था. मात्र अब जिले में स्थिति नियंत्रण में 97 प्रतिशत से अधिक मवेशियों का टीकाकरण किये जाने से प्रतिबंध हटाकर यातायात, बाजार व शर्यत के लिए सशर्त अनुमति दी गई है.

 

 

Related Articles

Back to top button