५ अगस्त से खुलेंगे सभी तरह के मॉल्स व मार्केट काम्प्लेक्स
३१ अगस्त तक बढी कोरोना कफ्र्यू की मियाद, कई छूट के साथ जारी रहेगा लॉकडाउन
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अभी नहीं खुलेंगे टॉकीज, होटल व रेस्टॉरेंट, पार्सल सेवा देने की अनुमति ,
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५ अगस्त से वैयक्तिक व असांघिक खेलों के लिए अनुमति,
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फिलहाल स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद, अब व्यवसायिक प्रतिष्ठान सुबह ७ से शाम ७ बजे तक खुले रह सकेंगे.
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३ अगस्त से खुलेंगी सभी दूकाने, शनिवार व रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन
प्रतिनिधि/दि.३१
अमरावती -स्थानीय जिलाधीश कार्यालय द्वारा कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर अमरावती शहर सहित जिले में लॉकडाउन व कफ्र्यू की अवधि को ३१ अगस्त तक बढा दिया गया है. हालांकि लॉकडाउन के तहत अब तक जिन-जिन सेवाओं व सुविधाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई थी, वह आगे भी जारी रहेगी. वहीं जिला प्रशासन द्वारा जिलावासियोें को लॉकडाउन में और भी की राहत देने का प्रयास किया गया है. जिसके तहत अमरावती शहर से पी-१ व पी-२ के नियम को खत्म करते हुए सभी दूकानों को अब रोजाना सुबह ७ से शाम ७ बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है. वहीं शनिवार व रविवार को पहले की तरह संपूर्ण लॉकडाउन रखने की घोषणा की गई है. इसके अलावा सभी मॉल्स् व मार्केट को आगामी ५ अगस्त से रोजाना सुबह ९ से शाम ७ बजे के दौरान खुलने की अनुमति दी गई है. साथ ही कहा गया है कि, ऐसे मॉल्स् व मार्केट में स्थित चित्रपटगृह, होटल व रेस्टॉरेंट को फिलहाल खुलने की अनुमति नहीं दी जा रहीं. हालांकि ऐसे रेस्टॉरेंटस् के किचन व खाद्यगृह से घर पहुंच सेवा देने की इजाजत जारी रहेगी. इसके अलावा आगामी ५ अगस्त से वैयक्तिक व असांघिक खेलों के लिए अनुमति दी जा रही है, लेकिन फिलहाल स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. वहीं शाला, महाविद्यालय, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, टॉकीज, जीम, मनोरंजन पार्क, नाट्यगृह, बार व रेस्टॉरेंट, ऑडिटोरियम इन को फिलहाल खुलने की अनुमति नहीं दी गई है. साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजनात्मक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों सहित स्नेह सम्मेलनों के आयोजन को अभी इजाजत नहीं दी गई है. इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा कहा गया है कि, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आगामी ३१ अगस्त तक सभी धार्मिक स्थल व धार्मिक प्रार्थना स्थल आम नागरिकों के लिए बंद रहेंगे. वहीं ई-कॉमर्स क्षेत्र में सभी प्रकार के जीवनावश्यक व गैर जीवनावश्यक सेवाओं को शुरू रखा जायेगा. साथ ही जिले में सरकारी, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के अनुमति प्राप्त निर्माण कार्यों के जारी रहने को अनुमति रहेगी. वहीं अत्यावश्यक सेवाआें को छोडकर शेष सभी सरकारी व निजी आस्थापनाओें में १० से १५ प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में ही काम शुरू रखने की अनुमति दी जायेगी. इसके अलावा विवाह समारोहों में दूल्हा-दुल्हन सहित केवल २५ लोगों के ही उपस्थित रहने को अनुमति दी जायेगी. साथ ही सभी प्रकार के सलून व ब्यूटीपार्लर भी इससे पहले दी गई अनुमति के अनुरूप ही ३१ अगस्त तक खुले रहेंगे. इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि, प्रति सप्ताह के अंत में शुक्रवार की शाम ७ बजे से सोमवार की सुबह ७ बजे तक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रखा जायेगा तथा शनिवार व रविवार को जीवनावश्यक व अत्यावश्यक सेवाओं को छोडकर शेष सभी व्यापारिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे जायेंगे. वहीं कंटेनमेंट झोनवाले इलाकों में इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के तहत जारी प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू किये जायेंगे.