स्वास्थ्य विभाग में नोकरी के नाम पर 1.50 लाख का चुना
अरुण कॉलोनी के वृध्द से ऑनलाइन 7.5 हजार ठगे
* गाडगे नगर पुलिस थाने में धोखाधडी के दो अपराध दर्ज
अमरावती/ दि.26– शहर में रोजाना ऑनलाइन तरीके से ठगे जाने की घटना आम होते जा रही है. आज फिर गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति नगर, नवसारी व वीएमवी रोड अरुण कॉलोनी में धोखाधडी किये जाने की दो घटना सामने आयी है. त्रिमूर्ति नगर निवासी किसन कालमखेडे नामक युवक को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रकाश वासनिक, प्रतिक अतकरे व संजय क्षिरसागर नामक आरोपियों ने 1 लाख 50 हजार रुपए का चुना लगाया. वहीं अरुण कॉलोनी निवासी संजय देशमुख को फोन पर के्रडिट कार्ड वैरिफिकेशन का बहाना बनाते हुए ऑनलाइन तरीके से 7 हजार 561 रुपए से ठग लिया. दोनों ही मामले में गाडगे नगर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ धोखाधडी का अपराध दर्ज कर तलाश शुरु की है.
गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के नवसारी त्रिमूर्ति नगर निवासी अमर किसनराव कालमखेडे (32) ने पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि, आरोपी प्रकाश वासनिक (सुकली, अमरावती), प्रतिप दिलीप अतकरे (नागपुर) व संजयकुमार पोतनलाल क्षिरसागर (साई मंदिर, गोंदिया) ने अमर को कहा कि, स्वास्थ्य विभाग में उनकी अच्छी पहचान है. तुमारे लिए अच्छी नौकरी है, तुमे स्वास्थ्य विभाग में नोकरी दिला देते हेै. आरोपियों ने नोकरी का रजिस्ट्रेशन, नोकरी के ऑर्डर के लिए पुणे व पुणे के स्वास्थ्य विभाग में नोकरी देने के नाम पर शिकायतकर्ता अमर से 1 लाख 50 हजार रुपए ठग लिये. इस शिकायत पर पुलिस ने तीनों ठगबाजों के खिलाफ दफा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर तलाश श्ाुरु की है.
ओटीपी मांगकर लूटा
वीएमवी रोड विद्युत कॉलोनी के पीछे अरुण कॉलोनी निवासी संजय शरदचंद्र देशमुख (61) ने पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि, दोपहर के बाद दूसरी बार एसबीआई कार्ड की ओर से उन्हें फोन आया. फोन पर बोलने वाली लडकी कह रही थी कि, फोन क्यों नहीं उठा रहे है, आप के क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन है. तब शिकायतकर्ता ने ठिक है कहा. फिर लडकी ने पूछा जन्म तारीख क्या है और उस लडकी ने बडे साहब से बात कराने के नाम पर किसी ओर व्यक्ति ने बात कराई. उन्होंने वेरिफिकेशन के नाम पर ओटीपी मांगा और उसके बाद मोबाइल रखते ही उनके मोबाइल पर 7 हजार 561 रुपए खर्च किये जाने का मैसेज आया. इस शिकायत पर पुलिस ने दफा 419, 420, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 (क)(ड) के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरु की.