सौर उर्जा प्रोजेक्ट की आवादा कंपनी पर 1.90 करोड का जुर्माना
किसान की जमीन और कृषक बताकर बीना अनुमति उपयोग करना महंगा पडा
* चांदूर रेलवे तहसीलदार राजेंद्र इंगले ने जारी किये आदेश
* पहले चरण में 32 लाख रुपए का जुर्माना भरा
चांदूर रेलवे/ दि.13 – सौर उर्जा प्रोजेक्ट के लिए चांदूर रेलवे तहसील के तुलजापुर, राजना, वाई, शिरजगांव कोरडे परिसर में खेत जमीन का अकृषक के रुप में उपयोग किये जाने के मामले में आवादा एनएच स्टेनेबल प्रा.लि. नोएडा उत्तर प्रदेश इस कंपनी पर 1 करोड 90 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है. चांदूर रेलवे के तहसीलदार राजेंद्र इंगले ने यह आदेश जारी किये थे. इसके बाद पहले चरण में 31 लाख 71 हजार रुपए का जुर्माना भरा गया.
चांदूर रेलवे के समीप तुलजापुर परिसर में सौर उर्जा प्रोजेक्ट निर्माण करने का ठेका उत्तरप्रदेश की आवादा एनएच स्टेनेबल प्रा.लि.नोएडा नामक कंपनी को दिया गया. इस कंपनी ने पिछले कई दिनों से काम शुरु किया. इसके बाद राजना परिसर की 55.67 हेक्टेयर, वाई परिसर की 43.43 हेक्टेयर, शिरजगांव कोरडे की 42.06 हेक्टेयर तुलजापुर परिसर की 25.02 हेक्टेयर ऐसे कुल 176.02 हेक्टेयर जमीन को अकृषक के रुप में बीना अनुमति उपयोग शुरु किया. अकृषक जमीन पर सोलर प्लाँट निर्माण किया गया, इस मामले में संबंधित गांव के पटवारी ने प्रस्तुत की रिपोर्ट पर खेत जमीन का अनाधिकृत अकृषक उपयोग वाणिज्य प्रयोजन के लिए शुरु किये जाने की बात उजागर हुई. पटवारी की रिपोर्ट पंचनामा पर नोटीस जारी कर अपनी बात रखने का अवसर संबंधित कंपनी को दिया, परंतु अकृषक अनुमति उपलब्ध न होने के कारण कंपनी के व्यवस्थापक विशाल पट्टेबहाद्दर (हमु.तुलजापुर) पर 1 करोड 90 लाख 29 हजार 855 रुपयों का जुर्माना ठोका गया. तहसीलदार के आदेश के बाद पहले चरण में 31 लाख 71 हजार रुपए का जुर्माना भी भरा गया.