1 करोड का दंड, फिर भी वाहन चालक नहीं सुधरे
अमरावती/दि.25– विगत एक वर्ष के दौरान शहर यातायात पुलिस द्वारा यातयात नियमोें का उल्लंघन करते हुए वाहन चलानेवाले वाहन चालकों से करीब 1 करोड रूपये के आसपास दंड वसूल किया है. लेकिन इसके बावजूद यातायात नियमों को लेकर स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ. बल्कि दंड भरने का बाद नियमों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति शायद और भी अधिक बढ गई. जिसके तहत लोगों का शायद यह मानना है कि, दंड भरने के बाद वे और अधिक मनमानी कर सकते है. उल्लेखनीय है कि, शहर सहित महामार्गों पर वाहन चलाने की अधिकतम गति सीमा तय की गई है. किंतु कई वाहन चालक दंड भरने की तैयारी रखते हुए जानबूझकर तेज रफ्तार वाहन चलाते है.
* वाहनोें पर हुई प्रतिमाह कार्रवाई का ब्यौरा
महिना ई-चालान
जनवरी 1,079
फरवरी 778
मार्च 1,084
अप्रैल 942
मई 1,043
जुन 1,110
जुलाई 956
अगस्त 1,000
सितंबर 1,040
अक्तूबर 981
नवंबर 1,050
दिसंबर 987
कुल 12,050
* 12050 वाहन तेज रफ्तार
शहर यातायात विभाग की पूर्व व पश्चिम शाखा द्वारा सन 2021 में करीब 12 हजार 50 वाहन चालकों को तेज रफ्तार ढंग से वाहन चलाने के मामले में दंडित किया गया. जिसके तहत कईयों ने स्पॉट फाईन भरा, वहीं अनेकों को ई-चालान दिया गया. वाहन चलाते समय नियमों का उल्लंघन करने को लेकर भी कई वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई.
वर्ष मामले दंड
2017 15,505 38,38,850
2018 17,494 38,91,600
2019 46,033 98,86,400
2020 87,901 1,11,61,850
2021 1,43,612 1,44,16,100
* ऐसे होगा दंड
केंद्रीय संशोधित यातायात कानून के अनुसार दुपहिया व तिपहिया वाहन चालकों द्वारा गति सीमा का उल्लंघन करने पर 1 हजार रूपये, ट्रैक्टर द्वारा उल्लंघन करने पर 1500 रूपये, चार पहिया वाहन चालक द्वारा उल्लंघन करने पर 2 हजार रूपये तथा अन्य वाहनों द्वारा उल्लंघन करने पर 4 हजार रूपये का दंड भरना होगा.
दिसंबर 2021 से राज्य में केंद्रीय संशोेधित यातायात कानून पर अमल किया जा रहा है. जिसमें दंड की रकम तो बढाई गई है, साथ ही कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर मामले को सीधे न्यायालय में भेजा जाता है. ऐसे में वाहन चालकों ने नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए.