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किसी एक प्रत्याशी के नाम के सामने लिखना होगा 1 का आंकडा

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव प्रचार की समयावधि खत्म

* आज दोपहर 4 बजे से प्रचार तोपे हुई शांत
* अब प्रत्यक्ष मेल-मुलाकात व संपर्क पर जोर
* 30 को होना है मतदान, सभी प्रत्याशियों की धडकने तेज
अमरावती/दि.28 – आगामी सोमवार 30 जनवरी को विधान परिषद सीट हेतु अमरावती संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदान होना है. इस चुनाव में पसंदक्रम के अनुसार मतदान करना होता है. और अपनी पसंद के अनुरुप अलग-अलग प्रत्याशियों के नामों के आगे पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी इस तरह से पसंद का क्रम लिखना होता है. ऐसे में यद्यपि एक से अधिक उम्मीदवारों का पसंद क्रम के अनुसार चयन करना होता है, लेकिन पहली पसंद के लिए 1 का आंकडा केवल किसी एक प्रत्याशी के नाम के सामने ही लिखना होता है. अन्यथा संबंधित मतदाता के मतदान को अवैध माना जा सकता है.
उल्लेखनीय है कि, आगामी 30 जनवरी को होने वाले मतदान के मद्देनजर आज शनिवार 28 जनवरी की दोपहर 4 बजे प्रचार की अवधी खत्म हो गई. जिसके चलते नागपुर संभाग के पांचों जिलों यानि अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम व बुलढाणा जिले में मतदान का समय समाप्त होने से 48 घंटे पहले प्रचार की तोपे शांत हो गई. आगामी 30 जनवरी को संभाग के पांचो जिलों में सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी. ऐसे में आज दोपहर 4 बजे खुले प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद अब सभी प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों द्बारा मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क व मेल-मुलाकात का दौर शुरु किया जाएगा. साथ ही इसके लिए सोशल मीडिया का भी जमकर सहारा लिया जाएगा.

* ऐसे होगा मतदान
चुनावी मैदान में मौजूद उम्मीदवारों के नाम मतपत्रिका पर दर्ज रहेंगेे. जिनके नाम के सामने पसंद क्रम के स्तंभ में मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 जैसी संख्याएं लिखनी होगी. उदाहरण के लिए यदि 5 उम्मीदवार चुनाव में खडे है उसमें से यद्यपि किसी एक उम्मीदवार को ही चुनकर देना है, जिसके नाम के सामने मतदाता द्बारा 1 की संख्या दर्ज की जाएगी. लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं द्बारा अन्य उम्मीदवारों के नामों के सामने भी 2 से लेकर 5 तक संख्या लिखी जा सकती है.
– उम्मीदवार के नाम के सामने पसंद क्रम वाले कॉलम में मतदाता को अपनी पहली पसंद वाले उम्मीदवार के नाम के आगे 1 की संख्या दर्ज करते हुए मतदान करना होगा. विशेष उल्लेखनीय है कि, 1 की संख्या किसी एक प्रत्याशी के नाम के सामने ही लिखनी होगी. अन्यथा संबंधित मतदाता का वोट अवैध करार दिया जाएगा.
मतदान के लिए मतपत्रिका के साथ ही जामुनी रंग का स्केचपेन भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसी स्केचपेन से मतपत्रिका पर प्रत्याशियों के नाम के आगे पसंद क्रम की संख्या लिखनी होगी. इसके अलावा किसी भी अन्य पेन, पेन्सिल का मतदान के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. क्योंकि ऐसा करने से मतपत्रिका अवैध ठहराई जाएगी.
निर्वाचन अधिकारी द्बारा उपलब्ध कराई गई किसी एक भारतीय भाषा में प्रयोग होने वाली संख्या के जरिए ही अपनी पसंद क्रम को मतपत्रिका पर चिन्हांकित किया जा सकेगा. इसके अलावा किसी भी अन्य तरह की संख्या या संकेत दर्ज करने पर मतदान को खारिज किया जा सकता है.
मतपत्रिका पर मतदाता द्बारा पसंद क्रम के अलावा अपना नाम या अन्य कोई शब्द जैसे स्वाक्षरी या आद्याक्षर नहीं लिखे जाने चाहिए. साथ ही अंगूठे का निशान भी नहीं लगाया जाना चाहिए. क्योंकि ऐसा करने पर मतपत्रिका अवैध साबित हो सकती है.

* तो मतपत्रिका साबित होगी अवैध
– यदि मतपत्रिका पर 1 की संख्या नहीं लिखी गई है.
– 1 की संख्या एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम के सामने लिखी गई है.
– 1 की संख्या किस प्रत्याशी के लिए लिखी गई है, यदि इसे लेकर संभ्रम हो रहा है.
– एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने 1 के साथ-साथ 2 व 3 जैसी अन्य संख्याएं भी लिखी गई है.
– पसंद क्रम को संख्या की बजाय शब्दों में दर्शाया गया हो.
– मतपत्रिका पर मतदाता की पहचान को उजागर करने वाला कोई भी संकेत या निशान हो.
– निर्वाचन अधिकारी द्बारा दिए गए जामूनी रंग के स्केचपेन के अलावा किसी अन्य लेखन साहित्य से मतपत्रिका पर पसंद क्रम लिखी गई हो.

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