विद्यार्थियों के लिए 1 लाख का दुर्घटना बीमा
राजीव गांधी विद्यार्थी दुर्घटना सानुग्रह अनुदान से दी जाती है मदद
अमरावती /दि.29– कक्षा पहलीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के साथ यदि किसी भी तरह का कोई हादसा घटित होता है, उनकी शल्यक्रिया करनी पडती है अथवा हादसे या किसी गंभीर बीमारी मौत होती है, तो ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों को राजीव गांधी विद्यार्थी दुर्घटना सानुग्रह अनुदान से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
यह योजना जिलाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के जरिए अमल में लायी जाती है. गत वर्ष सानुग्रह अनुदान की राशि में वृद्धि की गई. जिसके चलते अब किसी विद्यार्थी की आकस्मित मौत होने में उसके अभिभावकों को डेढ लाख रुपए का सानुग्रह अनुदान मिलता है. इस योजना के तहत जिले में विभिन्न हादसों में मृत अथवा जख्मी होने वाले विद्यार्थियों के प्रस्ताव शालाओं द्बारा तैयार करने के उपरान्त भेजे जाने पर ऐसे प्रस्तावों को जिला समिति की बैठक में मंजूर करते हुए सानुग्रह अनुदान की सिफारिश की जाती है.
जिले में जून 2022 से पहले दाखिल 5 प्रस्तावों के अनुसार 5 लाख 25 हजार रुपयों का सानुग्रह अनुदान संबंधित अभिभावकों को मिला है. वहीं इस योजना के तहत नये व पूराने कुल 24 प्रस्ताव जिलाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्बारा मंजूर करते हुए सरकार के पास भेजे गए है. जिसके जरिए करीब 24 लाख 70 हजार रुपयों की मांग की गई है.
* क्या है राजीव गांधी विद्यार्थी दुर्घटना योजना?
राजीव गांधी विद्यार्थी दुर्घटना योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को हादसे की वजह से हुए नुकसान की भरपाई और सुरक्षा कवच देने के उद्देश्य से सरकार के मार्फत सानुग्रह अनुदान के स्वरुप में सहायता राशि प्रदान की जाती है.
इस योजना पर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्बारा अमल किया जाता है.
* किसे मिलती है मदद?
राजीव गांधी विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना कक्षा पहलीं से कक्षा बारहवीं तक पढने वाले सभी छात्र-छात्राओं के लिए लागू है.
इस योजनांतर्गत विद्यार्थियों के साथ कोई हादसा घटित होने पर सरकार द्बारा निश्चित किया गया सानुग्रह अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव देना होता है.
* कहां करें आवेदन?
इस संदर्भ में शालाओं द्बारा प्रस्ताव तैयार करते हुए गट शिक्षा कार्यालय एवं शिक्षणाधिकारी (योजना) कार्यालय के पास भेजा जाता है. जहां से इस प्रस्ताव को जिलाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के पास भेजकर इसे मंजूर करते हुए राज्य शिक्षा विभाग के पास सानुग्रह अनुदान की सिफारिश के साथ भेजा जाता है.
* इस बार 24 बच्चों के प्रस्ताव
आर्थिक वर्ष 2022-23 में 24 विद्यार्थियों के प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (योजना) विभाग के पास आए है. जिनमें हादसे में मृत और जख्मी होने वाले विद्यार्थियों के प्रस्तावों का समावेश है.
* किस वजह के चलते मिलती है मदद?
हादसे की वजह से मौत होने या स्थायी अपंगत्व आने, शल्यक्रिया करने तथा बीमारी, सर्पदंश व डूब जाने की वजह से मौत होने पर या अन्य किसी भी कारण से विद्यार्थी के जख्मी होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
* इससे पहले 5 प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अनुदान प्रदान किया गया. वहीं 24 प्रस्तावों को जिलाधीश के अध्यक्षता वाली समिति ने मंजूर किया है. अनुदान मिलते ही संबंधितों को इसका लाभ दिया जाएगा.
– सै. राजीक सै. गफ्फार,
शिक्षाधिकारी (योजना)
* किस वजह के चलते कितनी सहायता?
– जख्मी होने पर
क्रीडा स्पर्धा में खेलते समय, शाला में कोई भारी वस्तु के गिरने, आग लगने, बिजली का करंट लगने या गाज की चपेट में आने जैसी वजहों के चलते विद्यार्थी के जख्मी होने पर उसके अभिभावकों को 1 लाख रुपए का सानुग्रह अनुदान प्रदान किया जाता है.
– हादसे में मौत होने पर
हादसे, सर्पदंश, बिजली का करंट लगने या पानी में डूब जाने जैसे वजहों के चलते विद्यार्थी की मौत होने पर उसके अभिभावकों को सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपयों का सानुग्रह अनुदान दिया जाता है.
– स्थायी अपंगत्व आने पर
किसी भी हादसे की वजह से दो अंग अथवा दोनों आंखें खराब हो जाने और स्थायी अपंगत्व आने पर 1 लाख रुपए का सानुग्रह अनुदान दिया जाता है तथा कोई एक अंग हमेशा के लिए खराब हो जाने पर 75 हजार रुपए का अनुदान मिलता है.
– गत वर्ष 5 लोगों को मिली 5 लाख की सहायता
गत वर्ष 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जिसके लिए सरकार की ओर से अनुदान के तौर पर करीब 5 लाख 25 हजार रुपए प्राप्त हुए थे. अनुदान की यह राशि संबंधित अभिभावकों को वितरीत कर दी गई.