जलापूर्ति कर्मचारी की पीटाई करने वाले को 1 वर्ष सश्रम कारावास
जिला व सत्र न्यायालय का फैसला
* वाठोडा में नल कनेक्शन काटने को लेकर हुआ था विवाद
अमरावती/ दि.29– पानी का बिल न भरने की वजह से ग्रामपंचायत के सचिव ने दिये आदेश पर ग्रामपंचायत वाठोडा के जलापूर्ति कर्मचारी जीवन चौबीतकर ने आरोपी ग्राम वाठोडा निवासी प्रदीप भुसारी का नल कनेक्शन काटने की कोशिश की. तब प्रदीप ने चौबीतकर की पीटाई कर सरकारी दस्तावेज फाड दिये. इस मामले में जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 6 के न्यायमूर्ति डी.जी.धर्माधिकारी की अदालत ने आरोपी प्रदीप भुसारी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
प्रदीप गोपालराव भुसारी (52, ग्राम वाठोडा, तहसील वरुड) यह दफा 353, 332 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर एक माह साधा कारावास, इसी तरह धारा 294 के तहत तीन माह सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक सप्ताह साधा कारावास की सजा सुनाई गई. शिकायतकर्ता ग्रामपंचायत वाठोडा में जलापूर्ति कर्मचारी जीवन वसंतराव चौबीतकर (वाठोडा, तहसील वरुड) ने वरुड पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार ग्रामपंचायत के ठराव के अनुसार जिस उपभोक्ता ने नल के पानी का बिल नहीं भरा है, बिल की मांग करने के बाद भी नहीं दियो, ऐसे उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन काटे जाए, ऐसे आदेश ग्रामपंचायत सचिव ने दिये है. इसपर जलापूर्ति कर्मचारी ने 16 जनवरी 2016 को बिल न भरने वाले आरोपी प्रदीप भुसारी का नल कनेक्शन काटा. इस बात पर नाराज हुए भुसारी ने चौबीतकर को अश्लिल गालियां देते हुए जमकर पीटा, इतना ही नहीं तो उनके पास रखा जलापूर्ति का रजिस्टर और रसीद बुक खिचकर फाड डाली. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर वरुड के पुलिस उपनिरीक्षक दिलीप श्रीराव ने मामले की तहकीकात कर अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया.
इस मुकदमें में आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील एड.मिलिंद शरद जोशी ने आठ गवाहों के बयान लिये. इस मुकदमे में सबुतों का अवलोकन कर अदालत ने आरोपी को दफा 353, 332 और 294 के तहत दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा का फैसला सुनाया. अदालत में पैरवी अधिकारी के रुप में एएसआई राजेंद्र बावस्कर ने कामकाज संभाला. सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद शरद जोशी ने दलीले पेश की.