एसटी की टिकट में एक रुपए में 10 लाख का बीमा
अमरावती /दि.12– एसटी बस की टिकट में प्रति यात्री एक रुपए अतिरिक्त लिया जाता है और इसी एक रुपए के जरिए प्रत्येक यात्री का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निकाला जाता है और कोई भी सडक हादसा घटित होने पर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल द्वारा हिंदूहृदयसम्राट बालासाहब ठाकरे अपघात सहायक निधि योजनांतर्गत दुर्घटना में मृत अथवा घायल यात्रियों को नुकसान भरपाई दी जाती है.
* एसटी द्वारा सुरक्षित यात्रा की गारंटी
एसटी द्वारा हमेशा ही सुरक्षित यात्रा पर विशेष जोर दिया जाता है. इसके तहत एसटी बसों की सुरक्षा के साथ-साथ बसों में यात्रा करनेवाले सभी यात्रियों की सुरक्षित व सकुशल यात्रा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है. इसी के तहत नजदीकी व लंबी दूरी वाली यात्रा के अंतर अनुसार यात्रियों से यात्रा शुल्क में औसत एक रुपए का अतिरिक्त अधिभार लिया जाता है. जिसकी एवज में कोई भी हादसा घटित होने पर हादसे मेें मृत अथवा घायल यात्रियों को मुआवजा दिया जाता है.
* किस तरह से दी जाती है सहायता
राज्य परिवहन निगम की बस के साथ होने वाले हादसे में यदि किसी यात्री की मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है. वहीं ऐसे हादसों में किसी यात्री के अपंगत्व का शिकार होने पर उसे 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है. साथ ही हादसे में घायल यात्री को इलाज खर्च के तौर पर एक हजार रुपए प्रदान किये जाते है.
* 8 माह में घटित हुए 31 हादसे
अप्रैल से नवंबर माह की कालावधि के दौरान एसटी बसों के साथ कुल 31 हादसे घटित हुए जिनमें 3 प्राणांतिक, 17 गंभीर व 11 छिटपूट हादसों का समावेश रहा. इन सभी हादसों में मृत व घायल होने वाले यात्रियों को तय नियमानुसार सहायता राशि प्रदान की गई. जिसके तहत राज्य परिवहन निगम द्वारा 1 करोड 22 लाख रुपयों की सहायता राशि आवंटीत की गई.