अमरावती

जिले के 10 हजार घर, 70 से अधिक लेआउट होंगे नियमानुकूल

विधायक सुलभा खोडके के प्रयास सफल

अमरावती प्रतिनिधि/ दि.११ -गुंठेवारी योजना अंतर्गत शहर सहित जिले में प्राथमिक जानकारीनुसार निजी जमीन पर बनाए गये 10 हजार से उपर घर, 70 के उपर लेआउट्स की झोपडपट्टिया व गांव के विकास का मार्ग आसान हो गया है. इसका तत्काल नियमितिकरण होगा तथा 2001 से अनेक घरों में लेआउट का निर्माण हो गया है. किंतु उसका नियमितिकरण न होने से वहां का विकास भी ठप्प पड गया था. शासन की अनेक योजनाओं का लेआउट का लाभ यहा के निवासियों को नहीं मिलता था. किंतु अब विकास का मार्ग आसान हो गया है, ऐसे घरों को पीआर कार्ड भी मिलेगा.
शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा छोटो शहरों में निजी जमीन पर बिना लायसेंस के खेती करना अथवा कोई भी अनुमति लिए बिना निर्मित किए गये घर तथा बांधकाम महाराष्ट्र गुंठेवारी योजना अंतर्गत नियमित करने का निर्णय राज्यमंत्री मंडल की बैठक में हाल ही में लिया गया. इस 31 नुसार 2001 से 31 दिसंबर 2020 तक की निजी जमीन पर बिना अनुमति के सभी घर व निर्माण कार्य यह महाराष्ट्र गुंठेवारी योजना अंतर्गत अब नियमित होंगे. इस निर्णय के कारण अमरावती मनपा क्षेत्र में निजी जमीन पर सैकडो भूखंड नियमित होकर विकास को गति मिलेगी.
उसी प्रकार जिले के अतिक्रमित जमीन पर घर व भूखंड भी नियमित होनेवाले है. मनपा क्षेत्र का विकास प्रारूप ब्यौरा मनपा आयुक्त ने 19 नवंबर 2019 को शासन की ओर भेजा था. महानगर क्षेत्र विकास प्रारूप ब्यौरा के लिए नियुक्त जाधव ने प्रारूप ब्यौरा मनपा सभागृह में प्रस्तुत किया था.
मनपा क्षेत्र का विकास ब्यौरा मनपा आयुक्त ने 19 नवंबर 2019 को शासन के पास भेजा था. महानगर क्षेत्र विकास प्रारूप ब्यौरे के लिए नियुक्त जाधव ने प्रारूप ब्यौरा मनपा सभागृह में प्रस्तुत किया था. इसमें मौजे नवसरी सर्वे क्र.19,92,93,99,100, 101, 102, व पास की अन्य जमीन शहर के अन्य निवासी विभाग में शामिल करने का प्रस्ताव था. इस दौरान इस प्रस्ताव पर विचार व कामकाज सबंध में 16 अगस्त 2019 को महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता, स्थायी समिति सभापति सदस्यासहित शासन द्बारा गोविंद देवाजी चव्हाण, श्रीराम कापसे, राजकुमार कदम की एक समिति गठित की. किंतु इस समिति ने राज्य शासन की प्रतिनिधि से सूचित की गई नवसारी सर्वे क्र.91,92,93,99,100,101,102 व पास की अन्य जमीन भी निवासी क्षेत्र में घोषित करने का प्रस्ताव से इनकार किया व वैसा प्रस्ताव शासन के पास भेजा. परंतु जब तक भूखंड नियमानुकूल नहीं होते तब तक उसे पीआरकार्ड नहीं मिलता. इसी वजह से आगे निजी जमीन पर भुखंड पर विकास काम करना अथवा स्थानीयों की मुलभूत सुविधा का लाभ मिलने में बडी अडचने निर्माण हुई. शहर में ही नहीं जिले में भी ऐसे अनेक घर ले-आउट्स, प्लॉट, निवासी क्षेत्र है. जो नियमाकुल न होने से उन्हें शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था तथा वहां के विकास काम ठप्प थे. वर्ष 2001 से 31 दिसंबर 2020 तक शहर में अनेक भूखंड की बिक्री की गई. वे आज भी विकास काम से वंचित है. उसी प्रकार पक्के घर नियमाकुल न होने से उन्हें पीआर कार्ड दिलवाने में अडचने आयी. इस बात की दखल लेकर विधायक खोडके ने बिना अनुमति के घर नियमानुकूल करने संबंध में महाविकास आघाडी सरकार के समक्ष मुद्दा रखा था. जिसका परिणाम 6 जनवरी को मिला है. जिसमें बिना अनुमति वाले प्लॉट लेआउट झोपडपट्टी गावठान को नियमानुकूल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है. जिसमें विधायक सुलभा खोडके द्बारा किए गये प्रयास सफल रहे.

  • आदेश के पश्चात उठाये जायेंगे कदम

गुंठेवारी नियमित किए जाने के लिखित आदेश हाथ में आने के पश्चात सूचना नियम व शर्तो तथा आवश्यक दस्तावेज की जांच कर घर व लेआउट नियमानुकूल करने को ेलेकर कदम उठाए जायेंगे, ऐसा मनपा के वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है.

  • यह कागजात लगाने होंगे

घर व लेआउट नियमानुकूल करवाने हेतु मनपा को आवेदन करते समय बिजली बिल, संपत्तिकर की रसीद तथा बांधकाम का नक्शा आवेदन के साथ जोडना होगा.

  • विस्तृत आदेश आने के पश्चात कार्रवाई

राज्य शासन की ओर से निजी जमीन पर बिना अनुमति के किए गये निर्माण कार्य को नियमित किए जाने की विस्तृत आदेश आने के पश्चात ही मनपा द्बारा तत्काल कार्रवाई की जायेगी.
प्रशांत रोडे,
आयुक्त, मनपा अमरावती

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