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महिला व बालविकास अधिकारी ने किया आवेदन करने का आह्वान
अमरावती/दि.22 – कोरोना महामारी के कारण एक या दोनों पालकों ने जान गवाई, उनके 3 से 18 वर्ष के बच्चों के शैक्षणिक खर्च के लिए प्रति बालक 10 हजार रुपए की सहायता बाल न्याय निधि से दी जा रही है. इसके लिए आवेदन करने का आह्वान जिला महिला व बालविकास अधिकारी डॉ.उमेश टेकाडे ने किया है.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बाल न्याय निधि जिले को उपलब्ध कराई गई है. इस निधि से कोरोना महामारी के कारण एक या दोनों पालकों ने जान गवाई, उनके 3 से 18 वर्ष के बालकों को शिक्षा खर्च के लिए प्रति बालक 10 हजार रुपए निधि प्रदान करने के आदेश दिये है. इसके अनुसार पात्र लाभार्थियों को आवेदन करना का आह्वान किया है.
आवेदन यहां मिलेंगे
आवेदन तहसील के स्थान पर एकात्मिका बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय या बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में मिलेंगे. इसी तरह अमरावती शहर में दशहरा मैदान मार्ग, भुतेश्वर चौक स्थित दत्तात्रय सदन इमारत में जिला महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय में भी यह आवेदन उपलब्ध है.
जरुरी दस्तावेज
आर्थिक सहायता प्राप्त्ा करने के लिए आवेदन के साथ बालक के स्कूल के बोनाफाइड प्रमाण पत्र, मृत पालक कोविड पॉजिटीव होने के बारे में सबूत के तौर पर उसकी झेरॉक्स प्रति, मृत्यु प्रमाणपत्र, बालक या बालिका व पालकों का संयुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होने का सबूत, बैंक खाते का पासबुक, बालक के आधार कार्ड की झेरॉक्स आदि दस्तावेज जरुरी है.