अमरावती

आपातकाल में सजा काटने पर महीने में मिलेंगे 10 हजार

1975 से 1977 में कारावास में रहे व्यक्तियों को शासन द्वारा सम्मान

अमरावती/दि.3- देश में 25 जून 1975 से 31 मार्च 1977 इस कालावधि में आपातकाल घोषित किया गया था. इस कालावधि में जिन व्यक्तियों को कारावास की सजा काटनी पड़ी, उन व्यक्तियों का राज्य शासन द्वारा सम्मान/ यथोचित गौरव किया जा रहा है. आपातकालीन समय में महीनेभर से अधिक सजा काटने वाले व्यक्तियों को 10 हजार रुपए महीने व उनके पश्चात पति या पत्नी को 5 हजार रुपए मानधन राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है.
इससे पूर्व सन 2018 में राज्य शासन ने इस बारे में नियोजन निश्चित किया है. पश्चात पुनः 31 जुलाई 2020 को शासन आदेश द्वारा इस कार्यक्रम के अमल को बंद किया गया. पश्चात सत्ता में आये शासन ने 28 जुलाई 20922 को फिर से योजना को अमल में लाना शुरु किया है.
इस कार्यक्रम द्वारा जिले के 92 नागरिकों को प्रत्येकी 10 हजार का मानधन हर महीने में दिया जा रहा है. इनमें 12 व्यक्तियों की मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी या पति को प्रत्येकी 5 हजार का मानधन दिये जाने की जानकारी जिला प्रशासन ने दी. इस कार्यक्रम को फिर से 1 अगस्त 2022 से अमल में लाया जा रहा है व इन व्यक्तियों को इस समय में मानधन भी दिया जाएगा.
* आवेदन भरने की अवधि 31 अक्तूबर थी
28 जुलाई 2022 के शासन आदेश द्वारा इस कार्यक्रम को फिर से अमल में लाया गया है. इसमें जिन व्यक्तियों ने अब तक आवेदन नहीं किया था, उन्हें आवेदन करने के लिये 31 अक्तूबर तक समय दिया गया था.
* जिले में 6 आवेदन प्राप्त
-इस योजना का लाभ लेने के लिये जिले से 6 आवेदन प्राप्त हुए., इनमें एक आवेदन यवतमाल जिले से संबंधित होने के कारण वर्ग किया गया है.
-नये से पांच आवेदन प्राप्त हुए है. बावजूद सन 2018 में 92 व्यक्तियों के आवेदन मंजूर है. इसमें से 12 व्यक्तियों की मृत्यु होने से वारिस को योजना का लाभ दिया जा रहा है.
* महीने में 10 हजार मानधन
इस योजना के निकष के अनुसार पात्र व्यक्ति को महीने में 10 हजार का मानधन दिया जाता है. उनकी मृत्यु पश्चात पति या पत्नी को पांच हजार का मानधन दिया जाता है.
* महीने की बजाय कम सजा, तो मिलेंगे पांच हजार
योजना के निकषानुसार एक महीने से कम सजा काटने वाले व्यक्ति को पांच हजार व उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या पति को 2500 रुपए का मानधन दिया जाता है.
* 2020 में योजना की थी बंद
इससे पूर्व 31 जुलाई 2020 के शासन निर्णयानुसार यह योजना बंद की गई. कोरोना काल में महसूली आय में कमी के कारण कार्यक्रम को अमल में लाना बंद किया गया था.

जिला समिति को प्रस्ताव
इस योजना में विहित अवधि में प्राप्त प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समिति के समक्ष रखा जाएगा. निकष के अनुसार पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया जाएगा.
– विवेक घोडके, निवासी उपजिलाधिकारी

Related Articles

Back to top button