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नाबालिग से दुराचार करने वाले को 10 साल की सश्रम कैद

वर्धा के जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

वर्धा/दि.13 – एक नाबालिग लडकी का शारीरिक शोषण करते हुए उसके साथ बार-बार दुराचार करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए वर्धा की अदालत ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास सहित अर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला वर्धा के द्बितीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. वी. अडोने की अदालत द्बारा सुनाया गया. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम मिलिंद ज्ञानेश्वर गिरीषपुंजे (देवली) बताया गया है.
अदालत द्बारा आरोपी मिलिंद गिरीषपुंजे को भादंवि की धारा 376 (2)(आई)(एन) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई. साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने हेतु कहा है. इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 357 के तहत पीडिता को नुकसान भरपाई के तौर पर जुर्माने की रकम में से 2 हजार रुपए दिए जाने का आदेश दिया गया है.

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