महिला के साथ अश्लिल हरकत करने वाले को 10 वर्ष कारावास
मोदी ट्रामा केअर अस्पताल में कोरोना जांच के बहाने की थी शर्मनाक हरकत
अमरावती/दि.3 – कोरोना संक्रमण के शुरुआती दोैर में कोरोना जांच काफी तेजी से किया जा रहा था. इस दौरान पीडित महिला बडनेरा स्थित मोदी ट्रामा केअर सेंटर में पहुंची. यहां आरोपी ने युवती को कोरोना पॉजिटीव बताते हुए शर्मनाक हरकत कर युवती के साथ छेडखानी का मामला उजागर होते ही लोगों ने अस्पताल में जमकर तोडफोड की थी. इसके बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले में अदालत ने दुष्कर्मी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई.
जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना जांच के आदेश 2020 की शुरुआती दोैर में दिये गए थे. इसके बाद बेस्ट प्राईज में काम करने वाली युवती बडनेरा के मोदी ट्रामा केअर सेंटर में 28 जुलाई 2020 को कोरोना जांच कराने पहुंची थी. वहां आरोपी अल्केश अशोकराव देशमुख (30) नामक कर्मचारी कोरोना जांच के लिए कार्यरत था. आरोपी ने युवती की जांच करने के बाद उसे कोरोना पॉजिटीव बताया. दूसरी जांच कराने के बहाने पास में सटे कमरे में ले जाकर कोरोना जांच झांसा देते हुए अश्लिल हरकतें की.
लेकिन पीडित युवती के भाई को संदेह होने पर वह पूछताछ के लिए जिला सामान्य अस्पताल पहुंचा. तब पता चला कि, इस तरह से किसी की भी जांच नहीं की जाती. इसके पश्चात पीडित युवती सीधे बडनेरा थाने पहुंची. यह मामला उजागर होते ही लोगों ने मोदी अस्पताल में पहुंचकर जमकर तोडफोड की थी. पीडित युवती की शिकायत पर आरोपी अल्केश देशमुख के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात करते हुए दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया. इस मामले में जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति वी.एस.गायके की अदालत ने कल बुधवार के दिन अल्केश देशमुख को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इस मुकदमे में सरकारी पक्ष की ओर से एड.सुनील देशमुख ने दलीलें पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में संतोष चव्हाण, पांडुरंग गोबाडे, दिलीप सावरकर ने कामकाज देखा.