
अमरावती/दि.19- शेंदुरजनाघाट थाना अंतर्गत मलकापुर में 6 साल पहले के बलात्कार प्रकरण में जिला न्यायाधीश क्रमांक 4 आर. वी. ताम्हाणेकर ने आज आरोपी शेख पिंटू शेख बशीर को 10 वर्ष की सजा सुनाई. उसी प्रकार 10 हजार रुपए दंड भी किया है. किंतु अदालत ने महिला आरोपी नसीम बानो को बरी कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अतिरिक्त सरकारी वकील कौस्तुभ लवाटे ने पैरवी की.
इस्तगासा के अनुसार घटना 30 नवंबर 2017 को दर्ज की गई. पीडिता पर चचेरे भाई ने 27 मई से 27 नवंबर 2017 दौरान धमकी देकर शारीरिक अत्याचार किया. पुलिस ने शिकायत पर आरोपी शेख पिंटू और नसीम बानो के विरुद्ध धारा 376 (2) (एन), 315, 316, 506 के तहत अपराध दर्ज किया. जांच अधिकारी एस.एस. कन्नाके ने जांच की. कोर्ट में दोषारोपपत्र दायर किया गया.
इस प्रकरण में सरकारी वकील कौस्तुभ लवाटे ने 10 साक्षीदार प्रस्तुत किए. पीडिता और साक्षीदारों की साक्ष एवं एड. लवाटे का युक्तिवाद ग्राह्य मानकर न्यायाधीश ताम्हाणेकर ने आरोपी को सजा सुनाई. तथापि आरोपी क्रमांक 2 को पुख्ता सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. पैरवी अधिकारी के रुप में एएसआई विनोद बाभुलकर ने सहकार्य किया.