हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास
जिला न्यायालय ने सुनाई सजा
* मामूली बात पर पति-पत्नी को चाकू से किया घायल
* नांदगांव खंडेश्वर तहसील के खिरसाना की घटना
अमरावती/ दि.16– नांदगांव खंडेश्वर तहसील लोणी पुलिस थाना क्षेत्र के खिरसाना गांव में रहने वाले विलास मेश्राम पर आरोपी गजानन वाघमारे ने चाकू से हमला कर हत्या करने का प्रयास किया. बीच बचाव करने गई विलास की पत्नी छाया मेश्राम को चाकू मारकर घायल कर दिया. इस मामले में जिला न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति एस. एस. अडकर की अदालत ने आरोपी गजानन वाघमारे को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
गजानन पुंडलिक वाघमारे (53खिरसाना, तहसील नांदगांव खंडेश्वर) यह दफा 307 के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. छाया विलास मेश्राम (26, खिरसाना, तहसील नांदगांव खंडेश्वर) ने लोणी पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार 6 अक्तूबर 2016 की शाम 8.30 बजे शिकायतकर्ता छाया घर में भोजन बना रही थी. उसका पति विलास गालिया दे रहा था. यह आवाज सुनकर वह घर से बाहर आयी. इस समय विलास व सुनील वाघमारे एक दूसरे को गालियां दे रहे थे. छाया ने उसके पति से पुछा कि, गालियां क्यों दे रहे है. तब छाया के पति विलास ने बताया कि, सुनील वाघमरे उसकी मां को गालियां दे रहा था. छाया का पति विलास ने सुनील वाघमारे को समझाने का प्रयास किया. छाया उसके पति विलास को घर लेकर जा रही थी तब सुनील का बडा भाई गजानन वाघमारे उसके घर से चाकू लेकर आया और मेरे भाई को गालियां देता है कहकर छाया के पति विलास पर चाकू से वार किया. यह देखकर छाया छूडाने के लिए बीच में गई तब उसे भी चाकू मारा. छाया के पति विलास के सिने पर चाकू मारकर हत्या का प्रयास किया और छाया व उसके पति को बचाने के लिए आने वाले अन्य लोगों को धमकाकर उनके पास नहीं आने दे रहा था. इस शिकायत पर लोणी पुलिस ने गजानन वाघमारे के खिलाफ 307 के तहत अपराध दर्ज किया. सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील पंकज रामेश्वर इंगले ने 10 गवाहों के बयान लिये. शिकायतकर्ता छाया और घायल की गवाहों को मान्य करते हुए व सरकारी वकील की दलीलों को मान्य कर अदालत ने आरोपी गजानन वाघमारे को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस मामले की तहकीकात सहायक पुलिस निरीक्षक विशाल खलसे ने की. पैरवी अधिकारी के रुप में हेडकाँस्टेबल सविता इंगले, अरुण हटवार ने सहयोग किया.