अमरावती

बलात्कारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास

मतिमंद युवती को बनाया था शिकार

* विलास नगर गली नं.6 की घटना
अमरावती/ दि.19- गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के विलास नगर गली नं.6 में एक मतिमंद युवती के अकेलेपन का लाभ लेते हुए आरोपी अजिज खान बिस्मिला खान ने युवती पर कई बार बलात्कार किया. इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया. अतिरिक्त सहसत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू.मोडक की अदालत ने इस मामले में आरोपी अजिज खान को 10 वर्ष सश्रम कारावास की महत्वपूर्ण सजा सुनाई.
जानकारी के अनुसार पीडित युवती 18 वर्ष 6 माह की है. वह मतिमंद है. उसके अकेले पन का फायदा उठाते हुए अजिज खान बिस्मिला खान ने पीडित युवती को 5 रुपए, 10 रुपए देते हुए उसे धमकी देकर 8 अगस्त 2020 से 28 सितंबर 2020 तक 5 बार विलास नगर गली नं.6 निवासी किशोर पटेल के बकरियों के गोठे में ले जाकर उसका शोषण किया. पीडित युवती की शिकायत पर गाडगे नगर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए मामले की तहकीकात कर दोषारोपपत्र अदालत में पेश किया.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से 6 गवाहों के बयान लिये गये. कोई भी गवाह अपने बयान से नहीं पलटा. इस मामले में पीडित मतिमंद है. उसने भी सही ढंग से गवाही देते हुए आरोपी को पहचान लिया. आरोपी के खिलाफ दफा 376(2) (एन) (जे) (एल) व 506 कानून के तहत अपराध सिध्द होने के कारण न्यायमूर्ति डी.डब्ल्यू मोडक की अदालत ने आरोपी अजिज खान को दफा 376(2) (एन) (जे) (एल) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा. इसी तरह दफा 506 के तहत 1 वर्ष की सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, इसी तरह जुर्माने की रकम में से 10 हजार रुपए पीडित युवती को देने के आदेश अदालत ने दिये है. अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि दोनों भी सजा एकसाथ भुगतना होगा. आरोपी गिरफ्तार हुआ तब से जेल में सजा काट रहा है, उतने दिन सजा में काट लिये जाएगे, इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील सोनाली सुबोध क्षिरसागर ने दलीले पेश की. जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक आरडी लोंढे व पैरवी अधिकारी के रुप में एनपीसी अरुण हटवार ने सहयोग किया.

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