105 नगर पंचायतों पर होगा प्रशासक ‘राज’
निर्धारित समय पर आरक्षण का ड्रॉ नहीं निकाले जाने पर
सेनगांव/दि.8– राज्य में चुनाव आगे बढाए जाने से जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका पर प्रशासक राज रहते हुए अब राज्य के नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होनेवाली 105 नगर पंचायतों पर प्रशासक राज रहेगा. नगर निगम विकास विभाग द्बारा व जारी किए गये अध्यादेश के अनुसार यह जानकारी सामने आयी है.
105 नगरपंचायतों के नगराध्यक्ष, उप नगराध्यक्ष का ढाई साल का कार्यकाल अगस्त- सितंबर माह में खत्म होगा. नगराध्यक्ष पद के आरक्षण का ड्रॉ राज्य सरकार द्बारा निर्धारित समय पर निकालना आवश्यक था. किंतु नगराध्यक्ष पद के आरक्षण का ड्रॉ ओबीसी प्रवर्ग की आनेवाली समस्याओं के चलते निर्धारित समय पर ड्रॉ नहीं हो पाया. जिसके चलते अब 105 नगर पंचायतों पर प्रशासक राज होगा.
* 7 अगस्त को नगर विकास विभाग ने जारी किया अध्यादेश
संबंधित नगराध्यक्षों का कार्यकाल बढाया जायेगा, ऐसी अपेक्षा थी. किंतु राज्य शासन के नगरविकास विभाग की उप सचिव दिपाली कुलकर्णी ने 7 अगस्त को अध्यादेश निकालकर अगस्त सितंबर महिने में नगराध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होनेवाला है. नगराध्यक्ष पद के आरक्षण का ड्रॉ निकाले जाने तक नगर पंचायती व औद्योगिक अधिनियम 1965 अंतर्गत कलम 60 के अनुसार कार्रवाई करने की सूचना जिलाधिकारियों को दी.