अमरावती

106 ग्राहकों की बिजली चोरी पकडी

  •  महावितरण ने की एक साल में कार्रवाई

  •  दंड नहीं भरने पर अपराध दर्ज

अमरावती/प्रतिनिधि दि.30 – मीटर में छेडछाड करने, सीधे विद्युत तार पर हूक डालकर बिजली लेने तथा घरेलू विद्युत मीटर से व्यावसायिक कामों हेतु बिजली प्रयोग में लाने, इन तरीकों से विद्युत चोरी करनेवाले 106 विद्युत ग्राहकों पर महावितरण के स्थानीय पथक द्वारा कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी को पकडा गया. इन तमाम कार्रवाईयां विगत एक वर्ष के दौरान किये जाने की जानकारी महावितरण के स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी गई है.
बता दें कि, धारा 135 से 136 के अनुसार बिजली चोरी का मामला पकडे जाने पर सबसे पहले दंडात्मक रकम भरने का अवसर दिया जाता है और रक्कम अदा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज की जाती है. विगत एक वर्ष के दौरान 96 ग्राहकों द्वारा 2 लाख 26 हजार 515 यूनिट की बिजली चोरी की गई. जिसकी रकम 34 लाख 84 हजार आकी गई. इसमें से 71 लोगों से 26 लाख 60 हजार रूपयों की रकम वसूल की गई है. वहीं अन्य लोगों के खिलाफ अब फौजदारी कार्रवाई करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे है.

  •  ऐसा है कार्रवाई का प्रावधान

विद्युत अधिनियम की धारा 126 अंतर्गत जिस काम के लिए बिजली ली गई है. उसकी बजाय किसी अन्य काम के लिए बिजली का प्रयोग किये जाने पर उसे वाणिज्यिक दर लगाते हुए बिलींग की जाती है और बिल की रकम अदा नहीं करने पर एफआईआर दाखिल किया जाता है. धारा 135 से 138 के अंतर्गत विद्युत वाहिनी पर हूक डालकर बिजली चुराने, मीटर को बायपास करने मीटर के भीतर छेद करते हुए रेजिस्टंस तैयार करते हुए मीटर की गति कम करने, मीटर में रिमोट कंट्रोल किट लगाने को विद्युत चोरी माना जाता है और ऐसे मामलोें के लिए महावितरण द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है.

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