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विधायक राणा सहित 12 निर्दोष बरी

मामला जिप सीईओ के कक्ष में हंगामें व तोडफोड का

अमरावती/दि.18– बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा एवं उनके 11 समर्थकों को आज स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय द्बारा तत्कालीन जिप सीईओ कुलकर्णी के कक्ष का एसी यंत्र निकालने और कक्ष में कुर्सियों की तोडफोड करने के मामले से बाईज्जत बरी कर दिया है.
बता दें कि, 29 मई 2017 को विधायक रवि राणा अपने कई समर्थकों के साथ मिलकर जिला परिषद के तत्कालीन सीईओ कुलकर्णी से मुलाकात करने हेतू उनके कक्ष मेें पहुंचे थे. इस समय अपने प्रलंबित मांगों की अनदेखी के चलते विधायक राणा व उनके समर्थकों ने सीईओ के कक्ष का एसी निकाल लिया था और वहां पर युवा स्वाभिमान पार्टी का बैनर लगा दिया गया था. साथ ही सीईओ के कक्ष में रखी कुर्सियों की भी तोडफोड की गई थी. इस मामले को लेकर तत्कालीन डेप्यूटी सीईओ प्रकाश तट्टे ने गाडगे नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. जिसके आधार पर विधायक रवि राणा व उनके 11 समर्थकों के खिलाफ भादवि की धारा 143, 149, बीपी एक्ट की धारा 353 व 135 तथा सार्वजनिक संपत्ति विदृपिकरण प्रतिबंधक अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. मामले की जांच के बाद गाडगे नगर पुलिस ने स्थानीय अदालत ने अपनी चार्जशीट पेश की. जिसके पश्चात मुकदमें की सुनवाई शुरु हुई. मामले की सुनवाई पश्चात आज स्थानीय प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश एस. एस. अडकर की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक रवि राणा सहित मामले में नामजद सभी आरोपियों को बाईज्जत बरी कर दिया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तत्कालीन सीईओ कुलकर्णी के स्वीय सहायक ज्ञानेश्वर घाटे व डेप्यूटी सीईओ आनंद दासवत सहित कुल 12 गवाह पेश किये गये थे. चूंकि सभी गवाह सरकारी अधिकारी व कर्मचारी ही थे. अत: अदालत ने उनके द्बारा आरोपियों के खिलाफ दी गई गवाही को अमान्य कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. प्रशांत देशपांडे व एड. दीप मिश्रा ने पैरवी की.

* स्याही फेंक मामले में अगली सुनवाई 21 व 23 को
वहीं दूसरी बार मनपा आयुक्त प्रविण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही जानलेवा हमला करने को लेकर चल रहे मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 व 23 फरवरी की तारीख तय की है. क्योंकि आज इस मामले में पुलिस की ओर से अपना ‘से’ दाखिल नहीं किया गया. ऐसे में फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखे गये चार आरोपियों तथा नागपुर में इलाज करा रहे विनोद येवतीकर की जमानत को लेकर सुनवाई व फैसला नहीं हो सके. ऐसे में विनोद येवतीकर के जमानत आवेदन पर आगामी 21 फरवरी को तथा अन्य चार आरोपियों की जमानत पर 23 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.

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