अमरावती

12 तहसील की दुकानों को शाम 5 की मर्यादा

लॉकडाउन से छोडे गए क्षेत्रों के लिए संशोधित आदेश

  • विभागीय आयुक्त का जिलाधिकारी को पत्र

अमरावती/दि.22 – लॉकडाउन घोषित किये गए अमरावती मनपा, अचलपुर नगर परिषद क्षेत्र छोड जिले के अन्य 12 तहसील में दुकानों को 5 बजे ताला लगेगा. यह निर्बंध 1 मार्च तक कायम रहेगा. विभागीय आयुक्त पियुष सिंह ने संशोधित प्रतिबंधात्मक उपाय जाहिर किये है. उसके अनुसार सभी प्रकार की दुकाने व आस्थापना सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शुरु रहेगी. फोरव्हीलर वाहनों में चालकों के अलावा 3, तीन पहिया वाहनों में चालको के अलावा 2 तथा दुपहिया पर हेल्मेट व मास्क समेत 2 यात्रियों को अनुमति रहेगी. आंतरजिला बस यातायात करते समय कुल यात्री क्षमता के 50 प्रतिशत यात्रियों समेत सोशल डिस्टेसिंग व निर्जुंतीकरण कर यातायात के लिए अनुमति रहेगी. सभी धार्मिक स्थल यह एक समय 10 व्यक्ति तक मर्यादित समय में शुरु रहेंगे. सब्जी मंडी सुबह 3 से 6 इस समयावधि में शुरु रहेगी.
सोमवार से शुक्रवार के बीच दुकाने सुबह 9 से शाम 5 बजे के समय में शुरु रहेगी. सप्ताह अंत में शनिवार शाम 5 से सोमवार सुबह 7 तक संचारबंदी के समय वह बंद रहेगी. जबकि दुध बिक्री की दुकाने समूचे 7 दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच शुरु रहेंगे. मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत जो छूट दी गई दी वह निर्बंध 1 मार्च को सुबह 8 बजे तक लगाए जा रहे है. ऐसा विभागीय आयुक्त ने जिलाधिकारी को पत्र व्दारा स्पष्ट किया है. अमरावती मनपा, अचलपुर नगर पालिका छोड अन्य तहसील में इस नये आदेश का पालन लोगों को करना होगा. आदेश का पालन नहीं किया तो संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसा स्पष्ट किया गया है.

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