अमरावतीमहाराष्ट्र

एक साल में 12255 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त

मनपा प्रशासन की 116 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

* 7.40 लाख रुपए जुर्माना किया वसूल
अमरावती /दि. 9– सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी रहने के बावजूद शहर में भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल हो रहा है. इस कारण मनपा की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करनेवाले आस्थावनाओं पर विशेष दल के माध्यम से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. 2023-24 वित्तीय वर्ष में मनपा द्वारा 12255 किलो प्लास्टिक जब्त की गई है. कुल 116 प्रतिष्ठानों से 7 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना वसूल किए जाने की जानकारी मनपा प्रशासन द्वारा दी गई है.
बढते प्लास्टिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण का प्रश्न दिनोंदिन गहराता जा रहा है. इस पर उपाय के रुप में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लाकर कडाई से अमल करने का निर्णय लिया गया था. इसके मुताबिक मनपा की तरफ से शहर के सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री तथा इस्तेमाल करनेवाले दल पर कार्रवाई के लिए विशेष दल तैयार किए गए है. इस कारण शहर के मुख्य बाजारपेठ, सब्जी मार्केट, बस स्टैंड तथा अन्य स्थानों पर होनेवाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मनपा दल का ध्यान केंद्रीत है और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, इस्तेमाल, वितरण, बिक्री और भंडार पर 2018 के प्लास्टिक बंदी अधिनियम के जरिए यह कार्रवाई की जा रही है. फिर भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ है. वित्तीय वर्ष में की गई कार्रवाई में 12 हजार 255 किलो प्लास्टिक जब्त कर 7 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया है.

* इस प्लास्टिक पर है पाबंदी
प्लास्टिक में सभी तरह की प्लास्टिक थैली, नॉन ओवन पॉलिप्रापीलीन बैगस्-60 ग्राम प्रति चौरस मीटर, प्लेटस्, कप, ग्लासेस, कटलरी जैसे काटे, चम्मच, चाकू, पेयजल के स्ट्रा, ट्रे, अन्नपदार्थ, पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जानेवाले प्लास्टिक, प्लास्टिक थर पेपर-एल्युमिनियम इत्यादी से बनाए गए डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेटस्, ग्लासेस, प्लास्टिक अथवा पीवीसी बैनर 100 मायक्रोकॉन से कम वजन पर पाबंदी है.

 

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