अमरावती

अन्न सुरक्षा योजना से 1258 लाभार्थी हुए कम

अंत्योदय के 1258 नाम घटे ; प्राधान्य गट में 1887 लाभार्थी बढ़े

अमरावती/दि.24– समाज के गरीब व जरुरतमंद लोगों को प्रतिष्ठा का जीवन जीने व पेटभर भोजन के लिए अनाज मिलने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून लागू किया. राज्य में इस कानून को 1 फरवरी 2014 से अमल में लाया गया है.लेकिन इसमें अब तक चार बार सुधार किया गया है.
जिले में लाखों लोगों को राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून अंतर्गत अनुदानित अनाज का वितरण किया जाता है. शासन के आदेशानुसार मृत व्यक्ति का नाम राशन कार्ड पर से कम करने के लिए यह अभियान चलाये जाने के साथ ही अब तक अंत्योदय के 1258 लोगों के नाम कम किए गए हैं. वहीं गत माह में 246 नये लाभार्थी इसमें समाविष्ट किए गए हैं.प्राधान्य गट में 246 नये लाभार्थी गत महीनेभर में बढ़े हैं.
समाज के गरीब व सर्वसामान्य नागरिकों को राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून के अनुसार निःशुल्क सहूलियत की दर में अनाज की आपूर्ति की जाती है. इनमें प्राधान्य परिवार गट के व अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को यह लाभ दिया जाता है. लेकिन अनेक पात्र न रहने वाले मृत व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से कम न किये जाने से अनाज देने की प्रक्रिया शुरु ही है. जिसके चलते जिला प्रशासन मार्फत नाम कम करने बाबत अभियान चलाया जा रहा है.
मृत व्यक्ति के नाम कम करने के लिए जिले में अभियान चलाया जा रहा है. गरीब सर्वसामान्य व पात्र परिवार के लोगों को राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानूननुसार सहूलियत दर में अनाज की आपूर्ति की जाती है. लेकिन मृत व्यक्ति, शहर या गांव में स्थलांतरित हुए व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड पर कायम रहते हैं. जिसके चलते शासन के निर्देशानुसार मृत व स्थलांतरित हुए लोगों के नाम राशन कार्ड पर से कम करने इस अभियान की शुरुआत की गई है. इस कारण सही लाभार्थी को अनाज मिलने में मदद मिल सकेगी.
– डी.के. वानखेडे, जिला आपूर्ति अधिकारी

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