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नराधमी बेटे को 14 वर्ष सश्रम कारावास

जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

* नशे में धूत होकर मां पर भी किया था बलत्कार
अमरावती/ दि.16- अचलपुर पुलिस थाना क्षेत्र के जीवनपुरा निवासी नराधमी आरोपी मयूर शेगोकार ने शराब के नशे में धूत होकर मां को खिचते हुए हॉल में ले गया और मां पर ही बलत्कार कर रिश्ते को कालीख पोती. इस मामले में अचलपुर जिला व सत्र न्यायालय 2 के न्यायमूर्ति एस.एन. यादव की अदालत ने आरोपी मयूर को दोषि करार देते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
मयूर दिलीप शेगोकार (26, शिवणपुरा, अचलपुर) यह दफा 376 के तहत दोषि करार देते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा इसी तरह धारा 323 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. ग्रामीण पुलिस विभाग से जारी विशेष प्रेस नोट में दी जानकारी के अनुसार अचलपुर पुलिस थाने में आरोपी मयूर दिलीप शेगोकार के खिलाफ दफा 376, 377 (1), 323, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. पुलिस ने बताया कि, 18 मार्च 2021 को आरोपी मयूर शराब के नशे में धूत होकर घर आया, उस समय उसकी मां घर का काम कर रही थी. उसने मां को जोरजबर्दस्ती खिचते हुए हॉल में ले गया और जोरजबर्दस्ती बलात्कार किया. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने नराधमी आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की तहकीकात कर दोषारोप पत्र अचलपुर सत्र न्यायालय में जारी किया. सारे सबूता के बिना पर आरोपी मयूर दोषी पाया गया. जिस पर अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई.
इस मामले में सरकारी वकील विचोरे पुलिस विभाग की ओर से जांच अधिकारी पूनम पाटील ने मामले की तहकीकात कर अदालत में दोषारोप पत्र दायार किया था. पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल, अप्पर पुलिस अधिक्षक शशिकांत सातव के मार्गदर्शन में विद्यमान थानेदार गरुड ने वक्त पर गवाहों को उपस्थित कर ब्रिफींग की. जिला पैरवी अधिकारी पुलिस उपनिरिक्षक संदीप मडावी, पुलिस उपनिरिक्षक संजय कोहले, सहायक पुलिस उपनिरिक्षक सुधिर पोटे, महिला पुलिस कॉस्टेबल चेताली शेलके ने अदालती कामकाज में बखुबी जिम्मेदारी निभाई.

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