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विधायक रवि राणा समेत 15 कार्यकर्ता बरी

कोरोनाकाल में जरुरतमंदों को किराणा वितरित करने का मामला

* एड. दीप मिश्रा का सफल युक्तिवाद
अमरावती/दि.29- कोरोनाकाल में नागरिकों को घर से निकले पर पाबंदी थी. उस समय नागरिकों को आवश्यक रही वस्तु, किराणा, खाने-पीने की सुविधा भी नहीं मिल पा रही थी. तब अनेक जरुरतमंदों को भूखमरी का सामना करना पड रहा था. उस समय बडनेरा निवार्चन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने जिले के ऑटोरिक्शा वाले, मजदूर, कामगार, हमाल, नेत्रहीन, दिव्यांग जैसे लाखों लोगों को किराणा कीट का वितरण घर-घर जाकर किया था. उस समय तत्कालीन पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने रवि राणा और उनके 15 कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए थे. तीसरे अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश सागर पाटिल की अदालत में चली सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने रवि राणा और15 कार्यकर्ताओं को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक तत्कालीन पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने कोरोनाकाल में विधायक रवि राणा और उनके कार्यकर्ताओं को किराणा वितरित न करने अन्यथा मामले दर्ज करने की धमकी दी थी. लेकन इस धमकी से भयभीत न होते हुए रवि राणा और उनके कार्यकर्ताओं ने जरुरतमंद और बेघर लोगों को लाखों किराणा कीट का वितरण वर्ष 2020 में किया था. तब आरती सिंह ने रवि राणा समेत 15 कार्यकर्ताओं पर धारा 188, 269 आईपीसी, 51 (ब), मुप्रो. एक्ट की धारा 135 और साथीरोग कानून की धारा 3, 4 के तहत मामला दर्ज किया था. इस प्रकरण की सुनवाई तीसरे अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश की अदालत में चली. विधायक रवि राणा की तरफ से एड. दीप मिश्रा ने सफल युक्तवाद करते हुए विधायक रवि राणा समेत सभी कार्यकर्ताओं को बाईज्जत बरी किया. एड. दीप मिश्रा के साथ एड. चंदू गुलसुंदरे ने भी काम संभाला.

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